पटना : बुरी तरह जख्मी एसिड पीड़िता को ताउम्र हर माह मिलेंगे दस हजार

Updated at : 18 Jul 2018 6:05 AM (IST)
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पटना : बुरी तरह जख्मी एसिड पीड़िता को ताउम्र हर माह मिलेंगे दस हजार

पटना : बिहार में एसिड अटैक और रेप की शिकार महिलाओं को सरकार अब तीन की जगह अधिकतम सात लाख रुपये तक का मुआवजा देगी.अगर पीड़िता की उम्र 14 साल से कम है, तो मुआवजे की राशि 50 फीसदी बढ़ जायेगी. अगर कोई महिला तेजाब हमले में आंख की रोशनी खो चुकी हो और चेहरे […]

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पटना : बिहार में एसिड अटैक और रेप की शिकार महिलाओं को सरकार अब तीन की जगह अधिकतम सात लाख रुपये तक का मुआवजा देगी.अगर पीड़िता की उम्र 14 साल से कम है, तो मुआवजे की राशि 50 फीसदी बढ़ जायेगी. अगर कोई महिला तेजाब हमले में आंख की रोशनी खो चुकी हो और चेहरे का 80 प्रतिशत हिस्सा जख्मी हो तो जिला अपराध पीड़ित क्षति प्रतिकार बोर्ड उसे ताउम्र अधिकतम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट के विशेष सचिव उपेंद्र पांडेय ने बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2018 के तहत तेजाब हमला, दुराचार, शारीरिक शोषण, मानव व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास, यौन हमले के पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव भी पारित किया गया.
इसके लिए अब जिला स्तर पर निधि का गठन होगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2014 में संशोधन किया है.
इन एजेंडों पर भी कैबिनेट ने लगायी मुहर…
जहानाबाद की कुष्ठ नियंत्रण इकाई के डॉक्टर रेहान अशरफ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. डॉ रेहान जहानाबाद में एमएसडी कोलकाता से अनियमित दवा क्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता के दोषी पाये गये थे. जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों का सेवा विस्तार हुआ.
भवन निर्माण विभाग के नौ जूनियर इंजीनियरों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है.
इस योजना के तहत राज्य के हर जिले में पीड़ित प्रतिकार निधि का गठन किया जायेगा. धारा-357(ए)(6) के अंतर्गत पीड़ित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किये गये सभी खर्च इस निधि से किये जायेंगे.
इसे खाते में अधिकतम ढाई लाख रुपये की राशि रखी जायेगी, शेष राशि तत्काल राज्य पीड़ित प्रतिकार निधि के खाते में भेज दी जायेगी. यह निधि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की ओर से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष की मंजूरी से संचालित होगी.
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