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पटना : एससी-एसटी युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने दी जानकारी पटना : उद्योग विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा और युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया है. इसके तहत चयनित 125 आवेदकों को कुल लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. […]

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने दी जानकारी
पटना : उद्योग विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा और युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया है. इसके तहत चयनित 125 आवेदकों को कुल लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.
यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपये होगी. इसके अलावा प्रत्येक लाभुक को प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण समिति सहायता के लिए 25000 रुपये खर्च किया जायेगा. इस योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा. यह जानकारी उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने शुक्रवार को योजना का पोर्टल लांच करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में दी. मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर आवेदक आवेदन करेंगे. उस पर समिति निर्णय लेगी. जो आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे वे विभाग के कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं. इसके बाद विभाग के संबंधित पदाधिकारी उन्हें बुलाकर आवेदन पत्र भरने में मदद करेंगे.
क्याें बनी नयी योजना
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए पिछले चार साल के दौरान विकास के लिए राशि की व्यवस्था सरकार ने की थी. इसका उपयोग नहीं होने के कारण यह पैसे सरकारी कोष में जमा करने पड़े. इसके तहत 2014-15 में 98.23 करोड़, 2015-16 में 100.07 करोड़, 2016-17 में 80.85 करोड़ और 2017-18 में 70.39 करोड़ की राशि शामिल हैं.
इन्हें मिलेगा लाभ आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी, बारहवीं या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हों.
चयन करेगी समिति
लाभार्थियों के चयन के लिए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा. इस योजना में ऑनलाइन आवेदन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा.
कैसे मिलेगी राशि
इस योजना में स्वीकृति राशि तीन चरणों में दी जायेगी. पहली किस्त का भुगतान 25 प्रतिशत होगा. यह राशि अधिकतम ढाई लाख रुपये होगी.
इससे उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था और शेड का निर्माण किया जायेगा. दूसरी किस्त में लागत का 50 प्रतिशत दी जायेगी. यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपये होगी. इससे उद्यमी प्लांट और मशीनरी लगायेंगे. पहली और दूसरी किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद तीसरी किस्त के रूप में शेष अनुदान की राशि 25 प्रतिशत दी जायेगी. यह अधिकतम ढाई लाख रुपये होगी.
इस योजना में उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जायेगा. यह राशि अधिकतम दस लाख रुपये होगी. इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 समान किस्तों में की जायेगी. पहली किस्त परियोजना स्वीकृति के एक साल बाद यानी 13वें महीने से शुरू होगी.

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