पटना : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी बिल्डरों से एजेंटों की सूची मांगी है. रेरा ने 26 जून तक सभी बिल्डर व डेवलपर को उन एजेंटों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके माध्यम से वह ग्राहकों को आकर्षित करते हैं. साथ ही रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले अन्य एजेंटों को भी जल्द निबंधन कराने को कहा गया है.
रेरा ने जमीन का कारोबार करने वाले एजेंटों को भी निबंधन कराने का निर्देश जारी किया है. इसके अलावा अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर व डेवलपर के साथ ऐसे एजेंटों को भी निबंधन कराना जरूरी है, जो बने हुए फ्लैट की ब्रिकी करते हैं.
रेरा ने इन्हें रीयल एस्टेट एजेंट का नाम दिया है. रेरा के नियम के अनुसार पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करनेवाले को निबंधन कराना अनिवार्य है. रेरा ने रीयल एस्टेट एजेंटों के लिए फाइन का भी प्रवधान किया है, जो बिना निबंधन कराये जमीन या फ्लैट के कारोबार में जुटे हैं.