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बोधगया ब्लास्ट में रांची के तीन आतंकी सहित पांच दोषी करार, 30 मिनट में हुए थे नौ धमाके

रांची/ पटना : एनआइए की पटना स्थित विशेष अदालत के जज मनोज कुमार सिन्हा ने बोधगया में हुए बम ब्लास्ट में शामिल पांच आतंकियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. अदालत 31 मई को इन्हें सजा सुनायेगी. इन आतंकियों में उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी और हैदर अली शामिल हैं. इनमें […]

रांची/ पटना : एनआइए की पटना स्थित विशेष अदालत के जज मनोज कुमार सिन्हा ने बोधगया में हुए बम ब्लास्ट में शामिल पांच आतंकियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. अदालत 31 मई को इन्हें सजा सुनायेगी. इन आतंकियों में उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी और हैदर अली शामिल हैं.

इनमें हैदर, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह रांची के रहनेवाले हैं. विशेष अदालत ने 11 मई को बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला 25 मई तक सुरक्षित रख लिया था. सात जुलाई 2013 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किये थे. इसमें एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थयात्री घायल हो गये थे.

नाबालिग को पहले ही हो चुकी है सजा : मामले में कुल छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से एक को नाबालिग करार देते हुए मुख्य सुनवाई से अलग कर दिया गया था. उसे जुबेनाइल बोर्ड पहले ही तीन साल की सजा सुना चुका है. एनआइए ने मामले की जांच के बाद तीन जून 2014 को चार्जशीट दायर की थी.

सुनवाई के दौरान 90 लोगों की गवाही हुई. सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को आपराधिक षड़यंत्र रचने, विस्फोटक सामग्री रखने व इस्तेमाल करने और जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिया गया.

छावनी में तब्दील था न्यायालय परिसर : शुक्रवार को फैसला आने से पहले न्यायालय परिसर छावनी की शक्ल में तब्दील था. परिसर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता व एनआइए के अधिकारी तैनात थे.

आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 6:30 बजे ही न्यायालय परिसर में लाया गया था. यहां सुबह 11:00 बजे उन्हें विशेष जज की अदालत ने दोषी करार दिया. इसके बाद एनआइए की टीम सभी को लेकर बेऊर जेल चली गयी.

गांधी मैदान ब्लास्ट में भी ये पांचों हैं अभियुक्त, गवाही पूरी, बहस चार जून से

बोधगया बम ब्लास्ट कांड में दोषी करार दिये गये पांचों आतंकी पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट कांड में भी अभियुक्त हैं. इस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है. अंतिम बहस एनआइए की विशेष अदालत में चार जून से शुरू होगी. मालूम हो कि 27 अक्तूबर 2013 को पटना जंक्शन और गांधी मैदान में आयोजित भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी (अब प्रधानमंत्री) की हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस मामले में भी आतंकी उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी और हैदर अली अभियुक्त हैं.

तीन आतंकी रांची और दो छत्तीसगढ़ के

1. हैदर अली (मूल रूप से औरंगाबाद का, लेकिन डोरंडा के युनूस चौक में रहता था)

2. मुजिबुल्लाह अंसारी (ओरमांझी के चकला का निवासी)

3. इम्तियाज अंसारी (धुर्वा के सीठियो का रहनेवाला)

4. उमर सिद्दीकी (रायपुर, छत्तीसगढ़)

5. अजहर कुरैशी (रायपुर, छत्तीसगढ़)

30 मिनट में हुए थे नौ धमाके

सात जुलाई, 2013 की सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच महाबोधि मंदिर और उसके आसपास एक के बाद एक नौ धमाके हुए थे. आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाये थे, जिनमें टाइमर लगा हुआ था.

हैदर था सरगना, रायपुर में बनी थी योजना

एनआइए ने जांच में पाया कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का बदला लेने के लिए बोधगया में सीरियल ब्लास्ट किये गये थे. इसका सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था. ब्लास्ट के लिए हैदर ने रायपुर में रहनेवाले सिमी के सदस्य उमर सिद्दीकी से संपर्क किया था. हैदर रायपुर गया था. पटना के राजा तालाब स्थित एक मकान में जिहाद के नाम पर प्रवचन दिया गया था. हैदर को बम विस्फोट का सामान भी वहीं दिया गया था. हैदर ने ब्लास्ट के पहले बोधगया का पांच बार दौरा किया था. वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था.उसके साथ ही आतंकी संगठन सिमी के सदस्य थे.

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