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बिहार : पूर्वे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्‍या है मामला

पटना : एमपी-एमएलए विशेष अदालत के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष अौर विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है. कोर्ट की कार्रवाई के बाद विरोधी […]

पटना : एमपी-एमएलए विशेष अदालत के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष अौर विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है. कोर्ट की कार्रवाई के बाद विरोधी दलों ने पूर्वे पर निशाना साधा है. वहीं, पूर्वे का कहना है कि एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से जमानत ले ली थी.
वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ बीडीओ कामिनी देवी ने आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है.
चार मई को इस मामले की सुनवाई थी. कोर्ट ने पूर्व में आदेश था कि रामचंद्र पूर्वे तारीख पर सशरीर हाजिर हों. तारीख पर हाजिर नहीं होने पर स्पेशल जज परशुराम सिंह यादव ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. मालूम हो कि कुछ दिन पहले चारा घोटाले में लालू प्रसाद को सजा सुनाने जाने पर टिप्पणी को लेकर रांची के सीबीआई कोर्ट ने अवमानना के मामले में राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ वारंट जारी किया था.

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