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पटना : भ्रष्ट अधिकारियों के रुक सकते हैं अवकाश के पैसे

पटना : राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक व विभागीय जांच पूरा होने तक राज्य सरकार द्वारा उपार्जित अवकाश रोकने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की पूर्ण पीठ ने बुधवार को इस मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि जांच […]

पटना : राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक व विभागीय जांच पूरा होने तक राज्य सरकार द्वारा उपार्जित अवकाश रोकने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की पूर्ण पीठ ने बुधवार को इस मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि जांच पूरा होने तक उपार्जित अवकाश की धनराशि सरकार पूरी तरह रोक सकती हैं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेंशन और उपादान की राशि का दस फीसदी हिस्सा रोक सकती हैं. गौरतलब है कि रामानंद राम व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की फुल बेंच ने सुनवाई कर पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया.
नोटिस लेने से इन्कार, दोषी के विरुद्ध वारंट जारी
पटना. अदालती आदेश के बाद भी नोटिस लेने से इनकार करने पर नाराज पटना हाईकोर्ट ने दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध वारंट जारी किया है.
न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने दोषी को दो सप्ताह में अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.अदालत को बताया गया कि अवमानना के मामले में आरोपी अधिकारी कटिहार के तत्कालीन एसडीओ के साथ कटिहार प्रमंडल के सेंट्रल बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रशासक को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था. इन अधिकारियों ने नोटिस को लेने से ही इनकार कर दिया. अदालत ने इसे अदालती आदेश की अवमानना का मामला मानते हुये इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी किया है. अदालत ने इस मामले पर सुनवायी 16 मई को निर्धारित की है.

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