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बिहार शौचालय घोटाला : केस डायरी पेश करने का निर्देश
12 करोड़ 58 लाख रुपये के शौचालय निर्माण घोटाले में बनाया गया है अभियुक्त पटना : बिहार के बहुचर्चित शौचालय घोटाला के अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है. न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने विजय कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत […]
12 करोड़ 58 लाख रुपये के शौचालय निर्माण घोटाले में बनाया गया है अभियुक्त
पटना : बिहार के बहुचर्चित शौचालय घोटाला के अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है. न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने विजय कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की.
अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता दानापुर स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन के सेक्रेटरी हैं. इन्हें 12 करोड़ 58 लाख रुपये के शौचालय निर्माण घोटाला में अभियुक्त बनाया गया है. याचिकाकर्ता पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1-5 -2016 से 23-6- 2016 तक इस मद में किये गये व्यय में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया गया है.
लॉ कॉलेज की दुर्दशा पर बीसीआई करे कार्रवाई
पटना . राजधानी पटना स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए इस इंस्टीट्यूट के सुधार के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इसी निर्देश के साथ इस याचिका को निष्पादित कर दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सैयद आरिफ कुली की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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