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बिहार : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में पिता को आजीवन कारावास

पटना : अपनी नाबालिग बेटी के साथ दो साल तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में पटना की पॉक्सो अदालत ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 100000 का जुर्माना की सजा सुनायी. पॉक्सो अदालत के जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने […]

पटना : अपनी नाबालिग बेटी के साथ दो साल तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में पटना की पॉक्सो अदालत ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 100000 का जुर्माना की सजा सुनायी. पॉक्सो अदालत के जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. अदालत ने 10 अप्रैल को ही इस मामले के अभियुक्त संजीव कुमार को इस मामले में दोषी करार दिया था. मामला पटना जिला के खाजे कला थाना क्षेत्र की है, जहां अपनी नानी व मौसी के साथ जाकर पीड़िता ने संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
मामले में पीड़िता ने अपने पिता पर लगातार दो वर्ष तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. थाना ने इस मामले में अनुसंधान करने के बाद पाया था की पीड़िता द्वारा अपने पिता पर लगाया गया आरोप सही है, शुक्रवार को अदालत ने भी अभियुक्त को सजा सुनाने के साथ यह कहा कि ‘पिता ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छांव में बच्चे अपना बचपन गुजारते हैं और यौवन में कदम रखते हैं. अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं. पिता पर संरक्षण की जिम्मेदारी होती है, इसके विपरीत अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है.

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