पटना : किसानों को खरीफ 2014 के फसल बीमा का भुगतान नही होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने इस मामले में विभाग के प्रधान सचिव सहित संबंधित बीमा कंपनी के आला अफसरों को चार अप्रैल को अदालत में तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जय नारायण राय की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त निर्देश दिए.
अदालत को बताया गया कि सूबे के कुछ ज़िलों में फसल बीमा की राशि का पिछले 4 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है. सहकारिता विभाग की तरफ से बीमा प्रीमियम सुचारू रूप से नहीं भरने के कारण बीमा कंपनी ने ससमय बीमा राशि का भुगतान नहीं किया. इससे किसानों को नुकसान हो रहा है.