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आयोग के रिक्त पड़े पदों पर राज्य सरकार से जवाब तलब
पटना : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ ही मानवाधिकार आयोग के पदों के रिक्त रहने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने इन पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार से चार सप्ताह में बताने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश […]
पटना : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ ही मानवाधिकार आयोग के पदों के रिक्त रहने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने इन पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार से चार सप्ताह में बताने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे भरने के लिये दायर दो लोकहित याचिका पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सूबे के एससी-एसटी आयोग में अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सदस्यों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कई पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं. सरकार इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
इन पदों के रिक्त रहने के कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. अदालत ने अब तक की गयी कार्रवाइयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया.
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