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सरकारी रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रहने पर नाराजगी

पटना : राज्य में जमीन से संबंधित रिकार्ड की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं रहने व किसी भी जिला में संबंधित रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन […]

पटना : राज्य में जमीन से संबंधित रिकार्ड की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं रहने व किसी भी जिला में संबंधित रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह जिलावार जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को अप-टू-डेट करे. इन रेकाॅर्डों को आधुनिकीकरण करने के संबंध में भी कार्रवाई कर अदालत को अगली सुनवाई पर जवाब दें. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि राज्य के साथ-साथ जिलों के अभिलेखागारों में जमीन संबंधी मामलों के रेकॉर्ड रखने की व्यवस्था सही नहीं है. कोई भी अभिलेखागार ऐसा नही है जहां पूरा रेकॉर्ड मौजूद हो.

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