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बिहार : सुभाष के पास मिली एक दर्जन शेल कंपनियों में एक कंपनी के मालिक हुलास पांडेय भी..जानें

हुलास पांडेय के 52 खातों को सील करने के बाद वे आयकर के समक्ष हुए हाजिर, मांगा समय पटना : बालू खनन की कंपनी ब्रॉडसन के सबसे बड़े शेयर धारक सुभाष यादव समेत इससे जुड़े अन्य सभी लोगों के यहां आयकर विभाग ने व्यापक छापेमारी की थी. इस दौरान सुभाष यादव की एक दर्जन से […]

हुलास पांडेय के 52 खातों को सील करने के बाद वे आयकर के समक्ष हुए हाजिर, मांगा समय
पटना : बालू खनन की कंपनी ब्रॉडसन के सबसे बड़े शेयर धारक सुभाष यादव समेत इससे जुड़े अन्य सभी लोगों के यहां आयकर विभाग ने व्यापक छापेमारी की थी.
इस दौरान सुभाष यादव की एक दर्जन से ज्यादा शेल कंपनियां सामने आयी थीं. इन कंपनियों से जुड़े तमाम कागजातों की जांच में एक बड़ा मामला सामने आया है. इसमें एक कंपनी मोर मुकुट का मालिक पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय पाये गये हैं. साथ ही इस कंपनी का काफी बड़ा निवेश भी ब्रॉडसन कंपनी में है.
जांच में हुलास पांडेय के 52 बैंक खाते सामने आये हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. इन खातों में करोड़ों रुपये जमा होने की सूचना है. फिलहाल इन सभी खातों की गंभीरता से जांच चल रही है. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि कुल कितने रुपये सभी में जमा हैं और इनका सही स्रोत क्या है. ये रुपये कहां से किस तरह के रूट करके इन खातों में लाये गये और फिर ये रुपये किन-किन स्थानों पर भेजे गये हैं.
इन सभी 52 बैंक खातों और शेल कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हुलास पांडेय को आयकर विभाग में बुलाया गया था. यहां दो-तीन घंटे तक उसने सामान्य रूप से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए आयकर को कुछ समय देने का निवेदन किया.
इस पर आयकर विभाग ने उनके मामले की सुनवाई 28 फरवरी को फिर से करने को कहा है. सुनवाई के बाद ही यह पूरी तरह से साफ होगा कि ये रुपये किस तरह के हैं और ब्रॉडसन कंपनी में उन्होंने कितना निवेश कर रखा है. उनकी कितनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल इन कंपनियों के जरिये किया गया है.
सुभाष यादव के जिन 12 परिसरों में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, उसमें बेली रोड के पास समनपुरा स्थित जिस मकान में सर्च किया गया था, वह मकान हुलास पांडेय का ही है. इसकी जानकारी आयकर को बाद में छानबीन के दौरान मिली.
कोर्ट के आदेश से सील था कार्यालय, लौटी आयकर टीम : आरा में हुलास पांडेय की कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी करने के लिए आयकर की टीम गयी. परंतु वह परिसर पहले से ही सील मिला. सूचना लेने पर यह पता चला कि इस परिसर को कोर्ट के स्तर से पहले ही सील किया जा चुका है.
किसी भूमि विवाद के पुराने मामले में कोर्ट ने इस परिसर को सील करने का आदेश पहले ही जारी कर चुका है. ऐसे में कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर आयकर विभाग इसे सर्च नहीं कर सकता था. विभाग ने भी इस पर अपनी सील लगाकर वापस लौट आयी है.

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