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निर्धारित समय पर ही होगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव

एक हफ्ते में शपथ पत्र पर मांगा एकेडमिक कैलेंडर पटना : हाईकोर्ट ने मंगलवार को चुनाव पर रोक लगाने से साफ तौर पर इन्कार करते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह में विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर को शपथ पत्र पर दे. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव अपने निर्धारित […]

एक हफ्ते में शपथ पत्र पर मांगा एकेडमिक कैलेंडर
पटना : हाईकोर्ट ने मंगलवार को चुनाव पर रोक लगाने से साफ तौर पर इन्कार करते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह में विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर को शपथ पत्र पर दे. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होगा. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने छात्र नेता अमर आजाद और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि लगता है कि यह याचिका राजनीतिक कारणों से दायर की गयी है.
गौरतलब है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इसे रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की गयी थी. विश्वविद्यालय में आगामी 17 फरवरी को छात्र संघ के 28 पदों का चुनाव होना है. इसमें पांच पद सेंट्रल पैनल में होंगे वहीं 28 काउंसिलिंग के पदों के लिए चुनाव होना है.
इसके लिए विभिन्न दलों की छात्र इकाई द्वारा नामांकन दाखिल कर चुनाव प्रचार-प्रसार काफी तेज कर दिया गया है.याचिकाकर्ता का आरोप है कि परीक्षा सत्र के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है. परीक्षा संचालन के दौरान चुनाव कराये जाने से छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान पैदा हो रहा है. साथ ही जो छात्र चुनाव लड़ना चाहते हैं वे परीक्षा के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे. अदालती आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एकेडमिक कलेंडर को अदालत में प्रस्तुत किया गया. अदालत ने इसे देखा. इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद सुबोध कुमार राय को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इनके खिलाफ दायर अपील पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अरुण कुमार कुशवाहा द्वारा दायर एलपीए पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए उस पर हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया के विधान पार्षद सुबोध कुमार राय ने नामांकन पत्र दायर करते समय अपने खिलाफ दायर अापराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया था जबकि उनके खिलाफ हाजीपुर के औद्योगिक थाना में औद्योगिक थाना कांड संख्या 15/ 2013 लंबित था.
बार काउंसिल चुनाव में 56 ने किया नामांकन
बिहार बार काउंसिल चुनाव को लेकर मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र समेत कुल 56 अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के 25 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दायर किया. इसकी प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू है जो 15 फरवरी तक चलेगी. चुनाव में नामांकन करने वालों में मुख्य रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा समेत बिहार बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, विंध्य केसरी कुमार, रमाकांत शर्मा, काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेय आदि शामिल हैं.
चुनाव पर रहेगी ईडी व आयकर विभाग की नजर : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए ईडी और आयकर विभाग को कहा है कि यदि उसे लगता है कि चुनाव में पैसे का लेन-देन हो रहा है तो दोषी पाये जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाये.

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