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शराब मिलने पर क्या ट्रेन जब्त कर लेगी सरकार !

पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा की अगर कोई ट्रेन बिहार होकर दूसरे राज्य में जा रही है और उस ट्रेन में शराब की बोतलें पकड़ी जाती है, तो क्या सरकार उस ट्रेन को जब्त कर लेगी. मामला नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन की बस में बिहार के बरौनी स्थित जीरो माइल के […]

पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा की अगर कोई ट्रेन बिहार होकर दूसरे राज्य में जा रही है और उस ट्रेन में शराब की बोतलें पकड़ी जाती है, तो क्या सरकार उस ट्रेन को जब्त कर लेगी. मामला नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन की बस में बिहार के बरौनी स्थित जीरो माइल के पास जांच के दौरान पाये गये 40 लीटर शराब से संबंधित था. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अदालत ने नाॅर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह जानकारी मांगी है. अदालत ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिया क वह अदालत में उपस्थित होकर इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस बिहार के बरौनी होते हुए राज्य में जा रही थी.
बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही उस बस की जांच की गयी. बस की जांच की गयी, तो जांच के दौरान बस की सीट के नीचे से 40 लीटर शराब मिला. शराब मिलने के बाद बरौनी की पुलिस द्वारा उस बस को जब्त कर लिया गया. बसवालों द्वारा यह बताया गया कि यह बस बंगाल की है और जहां जा रही है वहां बिहार होकर ही जाया जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद बिहार पुलिस ने उक्त बस को जब्त कर लिया. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की.

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