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नये सत्र से स्कूल बसों में होगी ओवरलोडिंग तो भरना पड़ेगा जुर्माना

पटना : बच्चों को घर से स्कूल व स्कूल से घर तक लानेवाली बस, ऑटो व मिनी बसों के अलावा अगर किसी भी गाड़ी को स्कूली बच्चों को आने-जाने में लगाया गया है और उसमें ओवरलोडिंग की जायेगी तो नये सत्र से गाड़ी पर जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावे स्कूलों में चलनेवाली बहुत सी गाड़ियां […]

पटना : बच्चों को घर से स्कूल व स्कूल से घर तक लानेवाली बस, ऑटो व मिनी बसों के अलावा अगर किसी भी गाड़ी को स्कूली बच्चों को आने-जाने में लगाया गया है और उसमें ओवरलोडिंग की जायेगी तो नये सत्र से गाड़ी पर जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावे स्कूलों में चलनेवाली बहुत सी गाड़ियां कंडम हालत में है. ऐसी गाड़ियाें की दोबारा से जांच होगी.
इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय कैंप लगा कर गाड़ियों को फिटनेस प्रमाणपत्र देगा. इस कैंप में जिन गाड़ियों की फिटनेस जांच नहीं होगी, उन गाड़ियों को पकड़ने के बाद मालिकों को स्पष्टीकरण भी देना होगा कि उन्होंने जांच क्यों नहीं करायी. मार्च के पूर्व गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए कैंप लगाया जायेगा. नया सत्र अप्रैल माह से शुरू होने के बाद जांच के लिए गश्ती शुरू हो जायेगी.
शेड्यूल बनाकर होगी स्कूली बसों की जांच
बसों की जांच के लिए सभी स्कूलों को डीटीओ, पटना की ओर से नोटिस भेजा जायेगा, जिसमें लिखा जायेगा कि कब स्कूल कैंप लगाकर गाड़ियों की जांच करायेगी. स्कूल से समय मिलते ही टीम जाकर गाड़ियों की फिटनेस जांच करेगी. इस दौरान अगर कोई स्कूल यह कहेगा कि उनकी गाड़ी नहीं है, तो उनके स्कूल के सामने बसों को लगाने पर और उन गाड़ियों के मालिकों से भी जवाब-तलब किया जायेगा.
स्कूल के बाहर होगी पुलिस की गश्ती, बनेगी रिपोर्ट
बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल के बाहर पुलिस की गश्ती पूर्व से हो रही है, लेकिन अब स्कूल आने व छुट्टी के वक्त पुलिस की गश्ती अनिवार्य होगी.
गश्ती में देखा जायेगा कि बच्चों को स्कूल बसों से किस तरह से ले जाया जाता है और छुट्टी के बाद स्कूल प्रबंधन किस तरह से बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है. अगर कमी मिली, तो टीम रिपोर्ट बनायेगी और उसके बाद स्कूल के निबंधन को रद्द करने के लिए संबंधित बोर्ड को पत्र भी लिखा जायेगा.

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