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बिहार : ई-चालान जारी करने की मिली अनुमति, बंदोबस्तधारी भी लोगों को बेच सकेंगे बालू-गिट्टी
पटना : बालू घाटों के बंदोबस्तधारी अब आमलोगों को भी बालू-गिट्टी की बिक्री कर सकते हैं. सोमवार से ही आम लोगों के साथ बालू-गिट्टी की बिक्री शुरू हो गयी है. इसके पहले बंदोबस्तधारियों को सिर्फ बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को बालू-गिट्टी बेचने का प्रावधान किया गया था. खान एवं भूतत्व विभाग ने दोनों ही […]
पटना : बालू घाटों के बंदोबस्तधारी अब आमलोगों को भी बालू-गिट्टी की बिक्री कर सकते हैं. सोमवार से ही आम लोगों के साथ बालू-गिट्टी की बिक्री शुरू हो गयी है. इसके पहले बंदोबस्तधारियों को सिर्फ बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को बालू-गिट्टी बेचने का प्रावधान किया गया था.
खान एवं भूतत्व विभाग ने दोनों ही स्थितियों में बिक्री के लिए बंदोबस्तधारियों को ई-चालान जारी करने की अनुमति दे दी. बंदोबस्तधारी इसके एवज में बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को पांच फीसदी कमीशन देंगे.
निगम भी अपनी निर्धारित दर पर आमलोगों को बालू बेचेगा. इसका मकसद बालू के मूल्य पर सरकारी नियंत्रण बनाये रखने और आमलोगों को उचित दर पर बालू की उपलब्ध कराने की कोशिश है.
अभी कुछ ही महीने पहले लागू की गयी व्यवस्था में बंदोबस्तधारी को अपना बालू निगम को बेचना होता था.हाईकोर्ट में चल रहा मामला खान एवं भूतत्व विभाग के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जुलाई, 2017 के बाद बालू पर मचे बवाल के बाद राज्य सरकार ने नयी लघु खनिज नियमावली को मंजूरी दे दी. साथ ही बालू के कारोबार के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी. बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपना बालू अब आमलोगों को सीधे न बेचें. इसे वे निगम को दें.
निगम ही इसे आमलोगों को बेचेगी और इस संबंध में ई-चालान जारी करेगी. सरकार कीनीतियों के खिलाफ बंदोबस्तधारी कोर्ट चले गये. अब मामला फिलहाल पटना हाईकोर्ट में लंबित है. इसी महीने इसकी अगली सुनवायी है.
-निगम को भी मिलेगा बालू : खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने कहा कि बंदोबस्तधारियों के लिए ई-चालान खोल दिया गया है. वे अब आमलोगों को सीधे बालू बेच सकेंगे. साथ ही बंदोबस्तधारी अब निगम को भी बालू उपलब्ध करवायेंगे.
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