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फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के बिल्डरों को नहीं मिली राहत
पटना : पटना के फुलवारीशरीफ नगर परिषद अंतर्गत नियमों की अनदेखी कर बनाए गए बहुमंजिले अपार्टमेंट के बिल्डरों को किसी भी तरह का राहत देने से पटना उच्च न्यायालय ने इन्कार किया. कोर्ट ने कहा कि बिल्डर अपनी बातों को फुलवारीशरीफ नगर परिषद के विशेष कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष सभी कागजातों के साथ आठ जनवरी […]
पटना : पटना के फुलवारीशरीफ नगर परिषद अंतर्गत नियमों की अनदेखी कर बनाए गए बहुमंजिले अपार्टमेंट के बिल्डरों को किसी भी तरह का राहत देने से पटना उच्च न्यायालय ने इन्कार किया. कोर्ट ने कहा कि बिल्डर अपनी बातों को फुलवारीशरीफ नगर परिषद के विशेष कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष सभी कागजातों के साथ आठ जनवरी को रखें.
साथ ही अदालत ने परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वह इन बिल्डरों के सभी कागजातों एवं उनके नक्शे की जांच कर उनके अपार्टमेंट की भौतिक सत्यापन एवं जांच की तिथि निर्धारित करें. निर्धारित तिथि पर परिषद के पदाधिकारी जाकर अपार्टमेंटों की जांच करेंगे. ताकि हकीकत सामने आये. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने अदालती आदेश की अवमानना एवं बिल्डर द्वारा कई रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई.
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है, जो गलत नहीं करता हो. अदालत ने कार्यपालक पदाधिकारी को कहा कि वे किसी भी तरह का पक्षपात इन बिल्डरों के साथ नहीं करेंगे. गौरतलब है कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बनाए गए बहुमंजिली अपार्टमेंट पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने पटना फुलवारीशरीफ नगर परिषद को पूर्व में ही दिया था. जब अदालती आदेश के बाद भी बिल्डरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई तो तो इस मामले में अवमानना का मामला अधिवक्ता सुनील कुमार ने दायर किया.
नगर परिषद द्वारा चिह्नित किये गये भवन
मेरिडियन कंस्ट्रक्शन (हारूण नगर), वास्तु इनक्लेव (शक्तिनगर), सौरभ इनक्लेव (शक्तिनगर), साईं रेजीडेंसी (मित्रमंडल काॅलेज), जगमनी अपार्टमेंट (शक्तिनगर), देवीविला (पूर्णेन्दु नगर), राॅयल पाम अपार्टमेंट (एकता नगर), मेसर्स साईं इंटेक्स (पुर्णेन्दु नगर) और सारण विहार (पूर्णेंदुनगर)
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