बालू खनन के लिए ई चालान को ले कोर्ट नाराज
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बालू खनन के लिए ई चलान जारी नहीं किये जाने के मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जबाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया और मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि विभाग के वकील अस्वस्थ्य है. […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बालू खनन के लिए ई चलान जारी नहीं किये जाने के मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जबाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया और मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि विभाग के वकील अस्वस्थ्य है.
कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर बगैर जबाबी हलफनामा के मामले पर सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की. न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने एक साथ आधे दर्जन रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग ने ई चालान जारी नहीं कर रहा है.
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