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बेऊर जेल की बाउंड्री की जायेगी तीन फीट ऊंची
फैसला : जेल आईजी ने किया बेऊर जेल का निरीक्षण, जेल से कैदियों के लिए टेलीफोन करने की सुविधा शुरू दिसंबर तक गेस्ट हॉउस, डायनिंग हॉल की भी सुविधा पटना : बेऊर केंद्रीय कारा के आसपास बड़ी संख्या में काफी ऊंचे निजी आवास या मकान बन गये हैं.ये मकान जेल की सुरक्षा के लिए खतरा […]
फैसला : जेल आईजी ने किया बेऊर जेल का निरीक्षण, जेल से कैदियों के लिए टेलीफोन करने की सुविधा शुरू
दिसंबर तक गेस्ट हॉउस, डायनिंग हॉल की भी सुविधा
पटना : बेऊर केंद्रीय कारा के आसपास बड़ी संख्या में काफी ऊंचे निजी आवास या मकान बन गये हैं.ये मकान जेल की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं. ऐसे में बेऊर जेल की चहारदीवारी की ऊंचाई तीन फीट से ज्यादा बढ़ायी जायेगी और इसमें सुरक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फेन्सिंग करवायी जायेगी. सोमवार को जेल आइजी आनंद किशोर ने बेऊर जेल का बारीकी से मुआयना किया और यहां की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कैदियों की सुविधाओं का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जेल के चहारदीवारी की ऊंचाई तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया. इसके अलावा उन्होंने कैदियों के लिए शुरू हुई टेलीफोन सुविधा का भी मुआयना किया. इस टेलीफोन से कोई भी कैदी अपने परिजनों, अधिवक्ता और चिकित्सक के उन्हीं पोस्ट पेड मोबाइल नंबर और लैंड लाइन नंबर पर बात कर सकता है, जो पहले से यहां के डाटाबेस में दर्ज होंगे. प्रत्येक कैदी महीने में अधिकतम छह कॉल कर सकता है और प्रत्येक कॉल की अवधि अधिकतम पांच मिनट की होगी.
अन्य किसी नंबर पर कॉल करने की सुविधा नहीं होगी.
ये सभी टेलीफोन कैदी के फिंगर प्रिंट से ही चालू होंगे, जिससे यह पता चल सके कि किस कैदी ने कब कौन से नंबर पर कॉल किया है. सभी किये गये कॉल की रिकॉर्डिंग भी होगी, जिसे तीन महीने तक सुरक्षित करके रखा जायेगा. कैदियों को 100 रुपये प्रति महीने इसके लिए देना होगा. इस टेलीफोन बूथ का नियंत्रण अधीक्षक या उपाधीक्षक की होगी.
अगर किसी कैदी की बातचीत में कोई संदिग्ध बात सामने आती है, तो इसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को देनी होगी. इन बूथों पर इनकॉमिंग कॉल की सुविधा नहीं होगी. इस फोन सुविधा का उपयोग पांच तरह के कैदी नहीं कर सकें. इसमें विदेशी मुद्रा तस्करी या विनियमन अधिनियम के तहत सजा काट रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सजा काट रहे नक्सली, आतंकी और विध्वंसकारी अपराधों में शामिल आतंकी या अन्य कैदी और विस्फोट अधिनियम में बंद हुए कैदी शामिल हैं.
महिला कक्षपालों के लिए तैयार हुए दो बैरक का निरीक्षण करते हुए आईजी ने कहा कि चौकी एवं अन्य फर्नीचर के साथ सभी तरह की फिनिसिंग करने का आदेश दिया. आईजी ने निरीक्षण के दौरान बेऊर में बन रहे गेस्ट हॉउस, डाइनिंग हॉल समेत अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया. जेल परिसर के बाहर निर्माणाधीन गेस्ट हॉउस और जेल के अंदर कैदियों के खाने के लिए बन रहे डायनिंग हॉल का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने को कहा.
इस दो मंजिला गेस्ट हॉउस में नौ कमरों हैं. प्रथम और दूसरे तल पर चार-चार कमरे अटैच शौचालय के साथ बनाये गये हैं. आईजी ने मुख्य सड़क से गेस्ट हॉउस तक आने के लिए 16 फीट चौड़ी पीसीसी सड़क बनाने का भी निर्देश दिया. साथ ही बेऊर मोड़ से जेल तक मुख्य सड़क की मरम्मती शीघ्र कराने के लिए पथ निर्माण विभाग के नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया.
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