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फिटनेस सेंटर की स्थापना मामले में स्थिति स्पष्ट करें

पटना : हाईकोर्ट ने सूबे में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए सेंटर खोलने हेतु फंड दिये जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाखुश होकर चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार […]

पटना : हाईकोर्ट ने सूबे में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए सेंटर खोलने हेतु फंड दिये जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाखुश होकर चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र देने हेतु सूबे में दो स्थानों पर फिटनेस सेंटर खोलने की योजना के तहत 24 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत और जारी कर दिये गये हैं. अभी तक सेंटर खोलने हेतु कहीं भूमि अधिगृहीत की गयी है और न कोई कार्रवाई की गयी है.

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