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बिहार : फुलवारीशरीफ के 13 अवैध अपार्टमेंट होंगे ध्वस्त..जानें क्‍यों

निर्णय. कार्यपालक पदाधिकारी को हाईकोर्ट ने जमकर लगायी फटकार कोर्ट ने ध्वस्त करने के लिए दी 20 दिनों की मोहलत पटना : उच्च न्यायालय ने राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 13 बहुमंजिली अपार्टमेंट को तय मानकों के विपरीत निर्माण कर लिये जाने और आदेश के बाद भी अवैध तल्ला के निर्माण को […]

निर्णय. कार्यपालक पदाधिकारी को हाईकोर्ट ने जमकर लगायी फटकार

कोर्ट ने ध्वस्त करने के लिए दी 20 दिनों की मोहलत

पटना : उच्च न्यायालय ने राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 13 बहुमंजिली अपार्टमेंट को तय मानकों के विपरीत निर्माण कर लिये जाने और आदेश के बाद भी अवैध तल्ला के निर्माण को तोड़ पाने में असफल रहे फुलवारी नप के कार्यपालक पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने 20 दिनों की मोहलत देते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया. साथ ही यह भी कहा कि ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध अदालती आदेश पारित किया जायेगा. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने रंजीव कुमार की ओर से दायर अवमाननावाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि फुलवारीशरीफ में कॉपरेटिव की जमीन पर कई बहुमंजिली इमारत/अपार्टमेंट बगैर मानकों के और गैर कानूनी ढंग से नियमों के विरूद्ध स्वीकृत से अधिक तल्ला का निर्माण करा दिया गया है. इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही नगर परिषद को निर्देश दिया था कि इस मामले में उचित कानूनी करें तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करें.

14वें वित्त आयोग की राशि वार्ड को भेजने पर रोक

पटना. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पूरे राज्य में 14वीं वित्त आयोग की राशि वार्ड समितियों को भेजने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. जस्टिस एहसानउद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने अभिषेक रंजन की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट गंभीर

पटना. उच्च न्यायालय ने राजधानी पटना के लचर ट्रैफिक व्यवस्था से होने वाले दिक्कतों पर काफी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस विभाग के डीआईजी से पूछा कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया जाये. अदालत ने ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़ते हुए हालात पर चिंता जतायी.

सीबीआई को फिर मिली तीन माह की मोहलत

पटना. उच्च न्यायालय ने रिकार्डों में हेराफेरी एवं छेड़छाड़ कर जमानत लिये जाने के मामले में सीबीआई को मोहलत प्रदान करते हुए तीन माह में जांच कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ द्वारा इस मामले में लिये गये स्वतः संज्ञान ममले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

अदालत तलब किये गये भागलपुर के जिलाधिकारी

पटना. जमीन अधिग्रहित किये जाने के चार वर्ष बाद भी जमीन मालिक को नियमानुसार नौकरी नहीं दिये जाने और अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के जिलाधिकारी को 13 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस डॉ. राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने ललित कुमार मिश्रा की ओर से दायर अवमानना वाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

हाईकोर्ट का निर्देश, लोकायुक्त के सामने रखें भवनों का मामला

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सूबे के विभिन्न चिकित्सा अस्पतालों के भवनों सहित अन्य सरकारी भवनों के निर्माण में अनियमितता मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि यदि इस मामले में कोई शिकायत है तो वे इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष रखें.

अदालत ने इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई आदेश देने से इंकार करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

नाव दुर्घटना मामले पर कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट

पटना. उच्च न्यायालय ने मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी पटना में हुए नाव दुर्घटना मामले में राज्य सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया गया.

इस पर अदालत ने संतोष व्यक्त किया. वहीं याचिकाकर्ता द्वारा दो सप्ताह के मोहलत मांगे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के मकर संक्रांति के मौके पर पटना के पास गंगा नदी में नाव दुर्घटना घटित हुई थी.

कब तक हटेगा अतिक्रमण, बताये नगर निगम

पटना. हाईकोर्ट के आसपास एमएलए फ्लैट के नजदीक किया गया अतिक्रमण कब तक हटेगा इस बात की जानकारी देने का निर्देश हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को दिया है. साथ ही साथ अदालत ने नगर निगम को यह इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा छह सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही साथ कार्रवाई के दौरान हटाये गये अतिक्रमण वाले स्थान पर दोबारा अतक्रिमण न हो, इसके लिए उसके पास क्या नीति है, इसे भी बताने का निर्देश दिया.

प्रोजेक्ट मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप से इन्कार

पटना. सरकार के प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग अदालत नहीं करेगी. यदि इस मामले में कोई शिकायत हो तो वे संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखें. हाईकोर्ट ने यह निर्देश मिरापुर ढोली में तिरहुत केनाल प्रोजेक्ट के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

अधूरे ड्रेनेज को 30 दिनों में करें पूरा

पटना. फुलवारी के एनएच-98 के किनारे अधूरे ड्रेनेज कार्य को 30 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कुमार अरविंद गुप्त एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. फुलवारीशरीफ के पास से गुजरने वाले एनएच 98 पर बिस्कुट फैक्टरी से लेकर खोजाई इमली तक ड्रेनेज कार्य आधा कर छोड़ दिया गया है.

राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश

पटना. मधुबनी जिला के खजौली में लीगल हेल्थ सब सेंटर को निलंबित रखे जाने के मामले में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत पूरक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने रामाशीष मंडल की ओर से दायर याचिका पर उक्त निर्देश दिया.

निजी संस्थानों में मनमानी फीस पर जवाब-तलब

पटना. सूबे के प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में बेतहाशा फीस वसूलने और अभिभावकों का आर्थिक दोहन किये जाने के मामले में सरकारी नियम बनाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

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