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अदालतों में फ्रैंकिंग मशीन से नहीं मिल रहा स्टांप

पटना : पटना हाईकोर्ट समेत व्यवहार न्यायालय एवं समाहरणालय में फ्रैंकिंग मशीन के खराब रहने या कार्ट्रिज की अनुपलब्धता के कारण अदालत में दायर होने वाले किसी भी प्रकार के आवेदनों पर लगने वाला कोर्ट फीस स्टांप नहीं मिलने के कारण वकीलों सहित मुवक्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. टिकट के […]

पटना : पटना हाईकोर्ट समेत व्यवहार न्यायालय एवं समाहरणालय में फ्रैंकिंग मशीन के खराब रहने या कार्ट्रिज की अनुपलब्धता के कारण अदालत में दायर होने वाले किसी भी प्रकार के आवेदनों पर लगने वाला कोर्ट फीस स्टांप नहीं मिलने के कारण वकीलों सहित मुवक्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. टिकट के अभाव में आवेदन दायर नहीं हो पा रहे हैं.
फ्रैंकिंग मशीन नहीं होने से स्टांप की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आदेश की सत्यापित प्रति लेने के लिए वकीलों तथा मुवक्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ जहां बगैर कोर्ट फीस के आवेदन जमा करने पहुंचे वकीलों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है. कोर्ट फीस के अभाव में मुकदमों सहित अन्य अवेदनों पर टिकट नहीं लग पाने के कारण किसी भी तरह की कोई फाइलिंग नहीं हो पा रही है.
इस संबंध में जब पटना हाईकोर्ट में लगी फ्रैंकिंग मशीन से टिकट देने वाले कर्मियों से पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमलोगों ऊपर से ही निर्देश दिया गया है कि केवल हाईकोर्ट में दायर होने वाले मामलों में ही फ्रैंकिंग मशीन से टिकट दिया जाये, अन्य अदालतों में दायर होने वाले मामलों के आवेदन पर फ्रैंकिंग मशीन से टिकट नहीं दिया जाये.
एक ओर जहां पटना व्यवहार न्यायालय समेत कलेक्ट्रेरियट में फ्रैंकिंग मशीन के काट्रिज खत्म होने के कारण पिछले कई दिनों से स्टांप उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहीं पटना हाईकोर्ट में भी सोमवार और मंगलवार को फ्रैंकिंग मशीन से टिकट नहीं दिया गया और यह कहा गया कि अभी कार्ट्रिज खत्म हो गया है.

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