पटना: कैबिनेट ने शनिवार को पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय सीमा में वृद्धि की है. अब जिलाधिकारी को पंचायती राज की योजनाओं में 20 करोड़ तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिल गया है.
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पंचायती राज की योजनाओं में राज्य सरकार ने उप विकास आयुक्तों को एक करोड़ तक की योजनाओं, प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तीस लाख और ग्राम पंचायतों को 15 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार दिया है. अधीक्षण अभियंता को 20 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति, कार्यपालक अभियंता को एक करोड़, सहायक अभियंता को तीस लाख और कनीय अभियंता को 15 लाख तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है.
कैबिनेट द्वारा 11 नक्सल प्रभावित जिलों अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में अब मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना आरंभ होगी. अब सभी जिलों में योजना के तहत 250 आबादी वाले बसावटों को जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण होगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से किशनगंज जिले में हाइब्रिड एम्युनिटी मॉडल के तहत बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता के लिए 242 ग्रामीण सड़कों के तहत 402.18 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और आठ संबद्ध पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए 573 करोड़ 32 लाख की स्वीकृति दी गयी है.
1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस एवं अन्य योजनाओं के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि और नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 33-11 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए एक करोड़ तक की सरकारी या गैरमजरूआ आम भूमि के निशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं हस्तांतरण की शक्ति समाहर्ता को प्रत्यायोजित की गयी.
2 शिक्षा विभाग द्वारा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 2017-18 के तहत विभिन्न ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण स्थलों पर संरचना के निर्माण के लिए 50 करोड़ के अधारभूत खर्च के लिए स्वीकृति दी गयी.
बोधगया अंचल के मौजा मस्तीपुर, थाना संख्या 360 में 0.55 एकड़ अनाबाद, बिहार सरकार पुरानी परती भूमि मोनास्ट्री एवं धर्मशाला के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया.
कैबिनेट के अन्य फैसले
-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राइस मिल के मालिकों से संबंधित लंबित वादों के निष्पादन के लिए पांच सिविल जज के लिए वर्ग तीन व चार के कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसी तरह से न्यायमंडल सीतामढ़ी के अधीन पुपरी अनुमंडलीय न्यायलय में मुंसिफ एवं अनुमंडलीय न्यायलय कार्यालय के लिए वर्ग तीन व चार कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2017 को भी मंजूरी दी है.
-समस्तीपुर न्यायालय के अंतर्गत दलसिंहसराय में जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिंदु) संवर्ग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसी तरह से गया न्यायमंडल के तहत शेरघाटी में जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिंदु) संवर्ग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद की स्वीकृति दी गयी.
-पथ प्रमंडल खगड़िया के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया.