इस सड़क को संचालित कराने को लेकर हाईकोर्ट में रोहन जायसवाल ने सीडब्लूजेसी 12865/15 दायर किया, जिसमें हाईकोर्ट ने बीते वर्ष पांच अक्तूबर को दिये अंतरिम आदेश में कहा था कि प्लांट की उपयोगिता के साथ-साथ अतिक्रमण और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दी जाये. इस निर्देश के आलोक में निगम व जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ मास्टर प्लान के अनुरूप नापी की थी. फिर जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त नापी व जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट में जमा कराया गया था.
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अतिक्रमण हटा कर रास्ते को भूल गया निगम, कोर्ट के आदेश के बाद तीन बार में खाली हुआ था रास्ता, दो माह में भी नहीं बनी सड़क
पटना : हाईकोर्ट के आदेश के पर एक्जिबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़ने (सूर्या अपार्टमेंट के बगल वाली सड़क) वाली सड़क पर से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम उसे भूल गया है. कोर्ट के आदेश पर लगातार प्रयास करने के बाद तीसरी बार में इस रास्ते को खाली कराया जा सका था, मगर […]
पटना : हाईकोर्ट के आदेश के पर एक्जिबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़ने (सूर्या अपार्टमेंट के बगल वाली सड़क) वाली सड़क पर से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम उसे भूल गया है. कोर्ट के आदेश पर लगातार प्रयास करने के बाद तीसरी बार में इस रास्ते को खाली कराया जा सका था, मगर लगभग डेढ़ माह से भी अधिक समय होने के बाद अब तक इस रास्ते को तैयार नहीं किया जा सका है. अतिक्रमणकारी अभी भी रास्ते पर टेंट व अस्थायी ठिकाना बना कर रह रहे हैं. इस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
इस सड़क को संचालित कराने को लेकर हाईकोर्ट में रोहन जायसवाल ने सीडब्लूजेसी 12865/15 दायर किया, जिसमें हाईकोर्ट ने बीते वर्ष पांच अक्तूबर को दिये अंतरिम आदेश में कहा था कि प्लांट की उपयोगिता के साथ-साथ अतिक्रमण और वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दी जाये. इस निर्देश के आलोक में निगम व जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ मास्टर प्लान के अनुरूप नापी की थी. फिर जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त नापी व जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट में जमा कराया गया था.
कितना है अतिक्रमण, कितना बड़ा है रास्ता : नगर निगम व जिला प्रशासन ने दो भागों में बांट कर नापी की थी. इसमें फ्रेजर रोड की ओर से 269.4 फुट लंबा भूखंड बताया गया था, इसकी चौड़ाई कहीं 22 तो कहीं 34 फुट बतायी गयी थी. इसमें सड़क पर सूर्या अपार्टमेंट की मूल संरचना में 2.7 से शून्य फूट चौड़ा अतिक्रमण बताया गया था. जिसकी लंबाई 48 फुट है. वहीं, एक्जिबिशन रोड की आेर से यह 476.8 फुट लंबा और 34 फुट चौड़ा है. इसमें दुखन प्लाजा ने तीन फुट चौड़े व 80 फुट लंबा अतिक्रमण किया है. इसके साथ ही भूखंड के दक्षिण दो भवन हैं, जो कैट कंपाउंड में स्थित हैं. इस भूखंड को पटना मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2031 में सड़क के रूप में दर्शाया गया है .रास्ता चालू हो जाने से शहर को एक नयी सड़क मिलेगी. फ्रेजर रोड व एक्जिबिशन रोड आपस में जुड़ जायेंगे. लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी. क्षेत्र का विकास होगा. इसलिए इस सड़क को चालू होना जरूरी है.
15 दिनों में कार्रवाई करने का निर्देश : इधर इतने लंबे समय में अंचल कार्यालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक अभियंता को सड़क बनाने का निर्देश दिया है. 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन से सहयोग लेकर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा गया है.
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