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वेटनरी कॉलेज की अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट दें : हाईकोर्ट

पटना : पटना हाईकाेर्ट ने राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अतिक्रमित भूमि का मुआयना कर सरकार द्वारा हटाये गये अतिक्रमण और अब भी जारी अतिक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में पेश करे. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस […]

पटना : पटना हाईकाेर्ट ने राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अतिक्रमित भूमि का मुआयना कर सरकार द्वारा हटाये गये अतिक्रमण और अब भी जारी अतिक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में पेश करे. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वेटनरी कॉलेज की जमीन पर अभी भी बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों का कब्जा बरकरार है. इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पक्का मकान बना अतिक्रमण कर लिया है.
तलब किये गये भागलपुर के जिला उपनिबंधक
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा दायर नहीं किये जाने से नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने भागलपुर के जिला सब-रजिस्ट्रार को 10 अक्तूबर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अंजना मिश्रा की एकलपीठ ने मो इमाम हुसैन एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि इससे पूर्व 12 सितंबर को भी जिला उप निबंधक को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. आज सुनवाई में जिला उपनिबंधक की ओर से कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने भोजपुर के भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड की सही तरीके से जांच की मांग वाली आपराधिक रिट याचिका पर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है.
जस्टिस विरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने राजनाथ ओझा की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की 13 फरवरी, 2016 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. विशेश्वर ओझा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाहपुर सीट से चुनाव भी लड़े थे. भोजपुर के सोनवर्षा बाजार में ओझा को गोली मार दी गई.
हलफनामा दायर नहीं करने पर अर्थदंड
पटना उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर प्रतिवादी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई में भी जवाब नहीं
दिया जाता है तो मोतिहारी के जिलाधिकारी एवं उपनिबंधक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा.
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने रविशेखर की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त नर्दिेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को निर्धारित की गयी है.

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