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शशिभूषण हत्याकांड: दस-दस हजार का आर्थिक दंड भी दंपती को उम्रकैद की सजा

बाढ़: स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश ने शुक्रवार को शशिभूषण हत्याकांड का निष्पादन करते हुए विनोद यादव व उसकी पत्नी कुसुम देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. प्रभारी अपर लोक अभियोजक शमीउर रहमान ने बताया कि न्यायालय ने दंपती पर दस-दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. सजा सुनाने के […]

बाढ़: स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश ने शुक्रवार को शशिभूषण हत्याकांड का निष्पादन करते हुए विनोद यादव व उसकी पत्नी कुसुम देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

प्रभारी अपर लोक अभियोजक शमीउर रहमान ने बताया कि न्यायालय ने दंपती पर दस-दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. सजा सुनाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में बाढ़ जेल भेज दिया गया है. 3 मई, 2008 की शाम पुरानी रंजिश के कारण अथमलगोला थाने के मेउरा गांव में विनोद यादव जान मारने की नीयत से शशिभूषण प्रसाद को बलपूर्वक अपने साथ घर ले गये.

इस दौरान विनोद यादव को उसकी पत्नी कुसुम देवी ने लाइसेंसी राइफल हाथ में थमा दी. इसके बाद विनोद यादव ने फायरिंग की, जिसमें शशिभूषण प्रसाद गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी. इस घटना में मृतक की भगनी हिरोशिमा देवी व पड़ोसी मंजू देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. इस संबंध में पुलिस ने दंपती के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था, जबकि अन्य आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला. इस बाबत मृतक के भाई संजय कुमार ने अथमलगोला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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