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सृजन घोटाले की जांच में हस्तक्षेप से इन्कार
पटना : हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित हजार करोड़ रुपये से अधिक के सृजन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता दिवाकर यादव की ओर से दायर लोकहित याचिका […]
पटना : हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित हजार करोड़ रुपये से अधिक के सृजन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता दिवाकर यादव की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सृजन घोटाले में बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हैं इसलिए इसकी सीबीआई जांच हाई कोर्ट की माॅनीटरिंग में करायी जाये. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इस घोटाले की करायी जा रही जांच से संतुष्ट होकर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया.
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