पटना : बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व मंत्रीकीबेटी से छेड़छाड़केमामले में ब्रजेश पांडे को सुप्रीम कोर्टसे जमानतमिलगयी है.आरोपों के बाद ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और गिरफ्तारीके बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गयेहैं.
उल्लेखनीय है कि बिहार के बहुचर्चित दलित लड़की से दुष्कर्म मामलेमें मुख्य अभियुक्तऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के साथ निखिल के भाई और पिता को अभियुक्त बनाते हुएकेस दर्ज कराया गया था. बाद में पीड़िता व पूर्व मंत्री की बेटी ने मामले में बिहार कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, मृणाल किशोर तथा संजीत कुमार के शामिल होने की बात बतायी थी. जिसके बाद ब्रजेश पांडे अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही भूमिगत हो गये है.
वहीं, इस मामले में मुख्य अभियुक्त बनाये गये निखिल प्रियदर्शी को पटना हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें तीन माह की औपबंधिक जमानत दी थी. जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने निखिल प्रियदर्शी की ओर से दायर अपील पर 23 अगस्त, 2017 को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया था. हाईकार्ट में सुनवाई के समय अदालत को बताया गया था कि मामला जोर-जबरदस्ती का नहीं है. बल्कि, आपसी रजामंदी से दोनों पक्ष एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं.
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त निखिल प्रियदर्शी को इस आधार पर तीन माह की औपबंधिक जमानत मंजूर की कि वह इस तीन माह के बीच पीड़िता से शादी करेगा और उसके बाद वह तीन माह पूरा होने पर निचली अदालत में समर्पण कर ट्रायल शुरू होने के उपरांत पीड़िता के गवाही के बाद ही आगे का फैसला किया जायेगा. जिसके बाद हाल ही में निखिल प्रियदर्शी ने सुरभि से शादी करने की पोस्ट को फेसबुक पर शेयर किया. पोस्ट में निखिल व सुरभि साथ में हैं और सुरभि की मांग में सिंदूर है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है. हालांकि, इसी फेसबुक पर एक जनवरी को भी गॉट मैरिड का एक पोस्ट डाला गया था. 31 अगस्त को डाले गये पोस्ट पर उनके फेसबुक एकाउंट से जुड़े कई मित्रों व जान-पहचान वालों ने बधाई दी है.
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