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पीयू कैंपस में अतिक्रमण मामले में मांगा जवाब

निर्देश. हाइकोर्ट ने चार सप्ताह का दिया समय पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना विवि कैंपस में अवैध कब्जा को लेकर बनायी गयी कमेटी की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने […]

निर्देश. हाइकोर्ट ने चार सप्ताह का दिया समय
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना विवि कैंपस में अवैध कब्जा को लेकर बनायी गयी कमेटी की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
गौरतलब है कि पटना विवि के कैंपस में अवैध कब्जा को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी के गठन करने का निर्देश दिया था. साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि उक्त कमेटी के दो सदस्य पटना जिला प्रशासन के तथा एक सदस्य पटना विवि के रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि होंगे. मंगलवार को सुनवाई के क्रम में अदालत को बताया गया कि जांच कमेटी गठित कर दी गयी है. कमेटी काम भी करने लगी है. अदालत को यह भी बताया गया कि जांच के क्रम में पता चला है कि पटना विवि अंतर्गत सैदपुर हाॅस्टल परिसर में 0.6584 एकड़ भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बहुमंजिली इमारत का निर्माण कर लिया गया है.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने मुुंगेर के तारापुर से जदयू विधायक एवं बिहार कृषि विवि सबौर के तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी को सबौर थाने में दर्ज मामले में बड़ी राहत प्रदान करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश राजेंद्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने विधायक मेवालाल चौधरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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