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लिंक रोड पर दो सप्ताह में हटे अतिक्रमण

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के फ्रेजर रोड-एक्जीबिशन रोड को जोड़नेवाले लिंक रोड पर अतिक्रमण को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दो सप्ताह के भीतर लिंक रोड को पूरी तरह से अतिक्रमणमुक्त कर जनता के लिए चालू करने का निर्देश पटना नगर निगम को […]

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के फ्रेजर रोड-एक्जीबिशन रोड को जोड़नेवाले लिंक रोड पर अतिक्रमण को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दो सप्ताह के भीतर लिंक रोड को पूरी तरह से अतिक्रमणमुक्त कर जनता के लिए चालू करने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रोहन जायसवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि फ्रेजर रोड को एक्जीबिशन रोड से जोड़ने के लिए जो लिंक रोड है उस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है. अदालत ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए पूर्व में पटना सदर के अंचलाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिस पर पटना जिला प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गयी.

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