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शहरों में बोरिंग के लिए अब लेनी होगी अनुमति

लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय पटना : राज्य के शहरी इलाकों में बोरिंग कराने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. इसके बाद ही कोई अपने घरों या कहीं बोरिंग करा सकेगा. गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद मेें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित लघु जल संसाधन विभाग की […]

लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय
पटना : राज्य के शहरी इलाकों में बोरिंग कराने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. इसके बाद ही कोई अपने घरों या कहीं बोरिंग करा सकेगा. गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद मेें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. विभाग को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है.
इससे भू-गर्भ के जल स्तर में हो रही गिरावट को रोका जा सकेगा. बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि विभाग को पानी को मैनेज के लिए पॉलिसी बनाने को कहा गया है. पानी लगातार घट रहा है और इसे संरक्षित करना जरूरी है. इसके लिए 2006 में ही एक्ट पास हो चुका है, इसे शहरी क्षेत्र में लागू किया जाना है.
उन्होंने बताया कि राज्य के 9192 राजकीय नलकूप हैं, जिनमें से 5040 ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है.
ऐसे में सरकार काम कर रहे 5040 राजकीय नलकूपों के संचालन की जिम्मेदारी जीविका समूह, पैक्स या फिर कोई व्यक्ति समूह, जो इसका संचालन करना चाहता है, उसे देगी. यह जिम्मेवारी दो साल के लिए दी जायेगी और उसका अवधि विस्तार भी हो सकेगा.

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