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शिकायत पर कार्रवाई करने में कन्फ्यूज केंद्रीय जीएसटी विभाग
निर्माण सामग्रियों पर बड़े स्तर पर धांधली पटना : राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की चोरी और गलत व्यापार तकरीबन बंद हो गया है. परंतु, व्यापारी आम लोगों से इसके नाम पर ही पैसे ऐठने लगे हैं. राज्य के कई स्थानों से यह शिकायत मिलने लगी है कि सामान लेने के बाद […]
निर्माण सामग्रियों पर बड़े स्तर पर धांधली
पटना : राज्य में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की चोरी और गलत व्यापार तकरीबन बंद हो गया है. परंतु, व्यापारी आम लोगों से इसके नाम पर ही पैसे ऐठने लगे हैं. राज्य के कई स्थानों से यह शिकायत मिलने लगी है कि सामान लेने के बाद भी व्यापारी रसीद नहीं दे रहे हैं.
इसके अलावा कई स्थानों पर वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा दाम लिये जा रहे हैं. इस तरह की शिकायतें केंद्रीय जीएसटी विभाग को मिल रही हैं. जीएसटी लागू होने के बाद से इस तरह की दर्जनभर शिकायतें मिल चुकी हैं. छोटे शहरों में इस तरह के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं. विभागीय स्तर पर कुछ कन्फ्यूजन के कारण इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो पा रही है.
जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर व्यापारियों पर फिलहाल कार्रवाई करने को लेकर स्पष्ट प्रावधान और निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं. हालांकि जीएसटी एक्ट में गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त प्रावधान उल्लेखित हैं. केंद्रीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्य वाणिज्य कर विभाग भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.
सबसे बड़ी धांधली बालू और गिट्टी में : व्यापारियों और माफियाओं के स्तर पर बालू और गिट्टी समेत अन्य सभी तरह के निर्माण सामग्रियों की बिक्री में बहुत बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है.
जब वैट के तहत टैक्स वसूली व्यवस्था लागू थी, तो बालू और गिट्टी पर पहले करीब 15 प्रतिशत टैक्स लगता था. परंतु अब जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर में एक-तिहाई की कटौती हो गयी है. अब बालू, गिट्टी समेत अन्य निर्माण सामग्री पर पांच फीसदी टैक्स की दर लागू है. परंतु एक हजार से डेढ़ हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर बिक रहे बालू को जीएसटी के नाम पर मनमानी तरीके से दो हजार से ढाई हजार की दर से बेचा जा रहा है.
जीएसटी में शिकायत का भी है प्रावधान
जीएसटी में एंटी प्रॉफिटीयरी एक्ट (मुनाफाखोरी रोकने से संबंधित कानून) भी बनाया गया है.इसके तहत टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान हैं. इसके तहत कोई व्यक्ति वेबसाइट के जरिये भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. परंतु इस केंद्रीय जीएसटी वेबसाइट में फिलहाल थोड़ी समस्या आने से यह व्यवस्था समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है. जीएसटी विभाग में कार्रवाई से संबंधित स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने से ऐसे व्यापारियों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्देश प्राप्त होते ही इन पर कार्रवाई शुरू हो जायेगी.
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