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समिति से पास होने के बाद मिलेगा मुआवजा
पटना : केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी बारूदी सुरंग विस्फोट, आतंकवाद, सांप्रदायिक, नक्सली हिंसा के दौरान मारे गये लोगों को अब पांच लाख का मुआवजा दिया जायेगा. गृह विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. इसके अनुसार, मारे गये व्यक्ति के परिजनों के अलावा जो व्यक्ति इन घटनाओं में 50 […]
पटना : केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी बारूदी सुरंग विस्फोट, आतंकवाद, सांप्रदायिक, नक्सली हिंसा के दौरान मारे गये लोगों को अब पांच लाख का मुआवजा दिया जायेगा. गृह विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. इसके अनुसार, मारे गये व्यक्ति के परिजनों के अलावा जो व्यक्ति इन घटनाओं में 50 फीसदी से ज्यादा विकलांग होंगे उन्हें भी यह मुआवजा दिया जायेगा. विदेशी नागरिक और एनआरआइ को भी इसके तहत लाभ मिलेगा. इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक कमेटी बनायी गयी है, जहां से पास होने के बाद ही उपर्युक्त व्यक्ति को मुआवजा की यह राशि मिलेगी. घटना के तीन वर्ष के अंदर डीएम के माध्यम से आवेदन करने वाले को इसका लाभ दिया जायेगा.
डीएम की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में मामलों की समीक्षा करने के लिए एसपी, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल एवं महिला विकास पदाधिकारी और राज्य सरकार की तरफ से नामित एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे.
यह समिति लाभार्थियों की पहचान करेगी और इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए उनकी पात्रता का सत्यापन करेगी.
संबंधित मारे गये व्यक्ति की एफआइआर, मृत्यु सह शव परीक्षण प्रमाणपत्र, स्थायी निशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र, दावाकर्ता का जन्म प्रमाणपत्र (यदि वह नाबालिग है तो) और वैद्य दावाकर्ता का निर्धारण करने के जरूरी दस्तावेजों की जांच की जायेगी. तमाम दस्तावेजों की पुष्टि के बाद मुआवजा की राशि जारी की जायेगी. मुआवजा डीएम चेक या आरटीजीएस के माध्यम से सीधे परिजन के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे.
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