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शव वाहन नहीं मिला तो डीपीएम व हॉस्पिटल मैनेजर भी होंगे दोषी

पटना : पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में शव वाहन नहीं मिलने के बाद कचरे की गाड़ी व मोटरसाइकिल में शव ले जाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार गंभीर हुई है. सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शव वाहन उपलब्ध कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. शव वाहन […]

पटना : पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में शव वाहन नहीं मिलने के बाद कचरे की गाड़ी व मोटरसाइकिल में शव ले जाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार गंभीर हुई है. सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शव वाहन उपलब्ध कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. शव वाहन नहीं मिलने पर अस्पताल के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजर व हॉस्पिटल मैनेजर भी दोषी ठहराये जायेंगे.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने निर्देश जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों को एक-एक शव वाहन व मेडिकल कॉलेजों को दो-दो शव वाहन पहले ही दिया गया है. अगर यह वाहन किसी कारण से खराब है या दूसरी जगह गया हुआ है तो संबंधित जिले के सिविल सर्जन, सदर व अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक, प्रभारी स्वास्थ्य केंद्र व रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि शव को ले जाने के लिए एंबुलेंस या किराये के वाहन उपलब्ध करायेंगे.

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