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हाइकोर्ट ने निरस्त किया डीजीपी का आदेश खजूरबानी कांड में बर्खास्त 10 पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल, जानिये क्या है खजूरबानी कांड

पटना हाइकोर्ट ने गोपालगंज नगर थाने के खजूरबानी में अवैध शराब पीने से 19 लोगों की हुई मौत के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को गुरुवार को निरस्त कर दिया.

पटना/गोपालगंज. पटना हाइकोर्ट ने गोपालगंज नगर थाने के खजूरबानी में अवैध शराब पीने से 19 लोगों की हुई मौत के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को गुरुवार को निरस्त कर दिया.

जस्टिस आशुतोष कुमार के एकलपीठ ने इन सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल करने करने का आदेश दिया. साथ ही पीठ ने उन्हें सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य परिश्रमिकों का हकदार भी माना है.

इस तरह इस मामले में बर्खास्त 24 पुलिसकर्मियों में से अब तक 15 की सेवा बहाल हो चुकी है. इससे पहले छह जनवरी को हाइकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया था. खजूरबानी कांड में तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने 15 जून, 2020 को 24 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था.

बर्खास्त पुलिस अफसरों में इंस्पेक्टर बीपी आलोक, एसआइ दिलकश कुमार सिंह (सारण), एसआइ अमित कुमार (मोतिहारी), एसआइ अमरेंद्र कुमार सिंह (सीवान), एसआइ चंद्रिका राम (सीवान), एएसआइ मिथिलेश्वर (सीवान), विनोद कुमार पांडेय (सीवान), गुलाम मोहम्मद (सारण), राज भरत प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर) शामिल थे.

इसके अलावा नवल कुमार सिंह (सीवान), पीटीसी सिपाही पुष्पेंद्र ओझा (गोपालगंज), दिनेश्वर यादव (गोपालगंज), मोहन प्रसाद सिंह (बांका), धीरज कुमार राय (गोपालगंज), शैलेंद्र कुमार (अरवल), मनोज कुमार (जहानाबाद), अनंजय कुमार सिंह (बक्सर), नितेश कुमार सिंह (पटना), विश्वजीत कुमार (सारण), मुरली यादव (गोपालगंज), मनीष कुमार (सारण), राकेश कुमार सिंह (सारण), सुनील कुमार श्रीवास्तव और राहुल कुमार (गोपालगंज) को भी बर्खास्त किया गया था.

छह जनवरी को पांच पुलिसकर्मियों के पक्ष में आया था फैसला

खजूरबानी कांड में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, मुंशी गुलाम मोहम्मद, आर्म्स गार्ड अनंजय सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों ने की ओर से वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि, आशिष गिरि व संजय गिरि ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. इसमें सरकार के पक्ष से पीके वर्मा, सरोज कुमार शर्मा और जीपी-4 मनीष कुमार व रवि वर्मा को सुनने के बाद कोर्ट ने छह जनवरी 2021 को डीजीपी के आदेश को रद्द कर दिया.

क्या है खजूरबानी कांड

नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में 15-16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी. मौत के बाद उत्पाद व पुलिस अधिकारियों की टीम ने खजूरबानी में छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी.

पुलिस ने इस मामले में नगर थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थीं. तत्कालीन सदर इंस्पेक्टर निगम कुमार वर्मा ने मौत के मामले में, तो तत्कालीन नगर इंस्पेक्टर बीपी आलोक ने शराब बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मुख्य आरोपित को छोड़कर सभी आरोपित जेल जा चुके हैं.

इन्हें मिली राहत

  • 1 एएसआइ मिथिलेश्वर सिंह (सीवान)

  • 2 सिपाही नितेश कुमार सिंह (पटना)

  • 3 सिपाही मनीष कुमार (सारण)

  • 4 सिपाही सुनील कुमार श्रीवास्तव (सीवान)

  • 5 एसआइ चंद्रिका राम (सीवान)

  • 6 सिपाही धीरज कुमार राय (गोपालगंज)

  • 7 एसआइ राज भरत प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर)

  • 8 सिपाही मनोज कुमार (जहानाबाद)

  • 9 सिपाही राकेश कुमार सिंह (सारण)

  • 10 सिपाही नवल कुमार सिंह (सीवान)

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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