पटना हाइकोर्ट का सरकार को निर्देश, कॉमर्स शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छह माह में हो एसटीइटी
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 25 Jun 2021 7:04 AM
पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हाइ और प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षकों के कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है. उसके बाद टीइटी और एसटीइटी आयोजित करे.
पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हाइ और प्लस टू स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षकों के कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है. उसके बाद टीइटी और एसटीइटी आयोजित करे.
कोर्ट ने साफ किया कि यह सारी प्रक्रिया छह माह के अंदर पूरी कर ले, ताकि उन रिक्त पड़े पदों पर कॉमर्स के छात्रों की नियुक्ति की जा सके. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने मोहम्मद अफरोज और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य के हाइस्कूलों में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है.
राज्य सरकार ने कॉमर्स विषय के छात्रों की नियुक्ति हाइस्कूलों में करने के लिए न तो कोई सूचना ही प्रकाशित की है और न ही इसके लिए एसटीइटी का ही आयोजन किया है. कॉमर्स विषय के छात्रों की संख्या भी कम नहीं है.
Posted by Ashish Jha
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










