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ऑपरेशन बुलडोजर: नेपाली नगर के 15 भूमि माफियाओं पर दर्ज केस सही, एक गिरफ्तार

Updated at : 11 Aug 2022 9:30 AM (IST)
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ऑपरेशन बुलडोजर: नेपाली नगर के 15 भूमि माफियाओं पर दर्ज केस सही, एक गिरफ्तार

आवास बोर्ड की जमीन को बेच कर करोड़ों बनाने वाले 15 भूमि माफियाओं केखिलाफ राजीव नगर थाने में दर्ज केस सुपरविजन में सत्य कर दिया गया है. एसएसपी डॉ मानवजीत सिंह ढिल्लो केनिर्देश पर तीन विशेष टीमों का गठन कर सभी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी गयी है.

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पटना. आवास बोर्ड की जमीन को बेच कर करोड़ों बनाने वाले 15 भूमि माफियाओं केखिलाफ राजीव नगर थाने में दर्ज केस सुपरविजन में सत्य कर दिया गया है. उनकेखिलाफ लगाये गये सारे आरोप सही पाये गये हैं और सभी के गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया. इसके बाद एसएसपी डॉ मानवजीत सिंह ढिल्लो केनिर्देश पर तीन विशेष टीमों का गठन कर सभी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी गयी है.

अश्विनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

इसी क्रम में श्रीकृष्णापुरी थाने के संगीता वैष्णव अपार्टमेंट में रहने वाले अश्विनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इन पर राजीव नगर थाने में फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने व गोलीबारी कर मकान बनाने के आरोप लगाये गये थे.

बड़े-बड़े रिसोर्ट के हो चुके हैं मालिक

डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने मामले की जांच की और सत्य पाया. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया. डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने एक की गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि जांच में अारोप सत्य पाये गये हैं.

पकड़ने के लिए छापेमारी

दीपक दुबे, सत्यनारायण सिंह, सुनील सिंह, शैलेश सिंह, कौशलेंद्र नारायण सिन्हा, विमल कुमार, सर्वेश सिंह, रामदयाल सिंह, राजा सिंह, विकास कुमार, मनोज कुमार, मनोज राय, मनीष कुमार व राजेश झा.

घर बनने के बाद खुली आवास बोर्ड की नींद

इधर, इस मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने कहा कि प्रशासन द्वारा बुल्डोजर चलना कानून के खिलाफ है. उक्त जमीन पर गरीब जनता के मकान बने हुए हैं. आवास बोर्ड द्वारा उक्त जमीन पर कोई घेराबंदी नहीं की गई और जब लोगों ने वहां घर बना लिए तो आवास बोर्ड की नींद खुली.

आज होनी है सुनवाई

उन्होंने लैंड सेटलमेंट एक्ट 2010 का हवाला देते हुए प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का कड़ा विरोध किया. इस मामले की सुनवाई पिछली तारीख को अधूरी रही थी. हाइकोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को दोपहर 2:15 में करेगा.

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