ट्रैफिक के नये नियम से हड़कंप, डीएल की होड़

Updated at : 20 Sep 2019 8:54 AM (IST)
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ट्रैफिक के नये नियम से हड़कंप, डीएल की होड़

नवादा : नयी परिवहन नियम एक सितंबर से लागू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई तेज किये जाने से लोगों में हड़कंप मच गया है. विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनानेवालों की आपाधापी मची हुई है, जहां पिछले माह अगस्त में प्रतिदिन 30-40 लर्निंग व 15-20 डीएल बनता था, अब उसी विभाग में प्रतिदिन करीब […]

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नवादा : नयी परिवहन नियम एक सितंबर से लागू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई तेज किये जाने से लोगों में हड़कंप मच गया है. विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनानेवालों की आपाधापी मची हुई है, जहां पिछले माह अगस्त में प्रतिदिन 30-40 लर्निंग व 15-20 डीएल बनता था, अब उसी विभाग में प्रतिदिन करीब 150 लर्निंग का आवेदन जमा लिया जा रहा है.

इसके अलावा गाड़ियों के प्रदूषण, फिटनेस व परमिट के लिए भी वाहन मालिकों में होड़ मच गयी है. वहीं इंश्योरेंस को भी अपडेट कराने में लोग जुटे हैं.
शहर की सड़कों पर वाहनों को चलानेवाले लोग अब सावधानी पूर्वक चलने लगे हैं. हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग सबसे अधिक कार्रवाई बाइपास में कर रही है, जहां लोगों को जान का खतरा अधिक होता है. हाइवे पर चलनेवाले वाहनों में बगैर सीट बेल्ट और बगैर हेलमेट के बाइक चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.
18 दिनों में जुर्माना के रूप में वसूले गये डेढ़ लाख रुपये : जिले के कई जगहों पर प्रशासन द्वारा बिना कागजात के वाहन चलानेवालों पर कार्रवाई की गयी. वाहन जांच के दौरान कागजात में कोर्ई भी कमी रहने पर नये परिवहन कानून के तहत चालकों के खिलाफ चालान काटे गये. इसमें नये परिवहन कानून लागू होने के साथ ही पिछले 18 दिनों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपये की जुर्माना वसूली की है.
लर्निंग मिलने के बाद एक माह तक केवल वाहन चलाने की अनुमति : इन दिनों हो रही वाहन जांच को लेकर लर्निंग आवेदन करनेवालों की संख्या काफी बढ़ गयी है. लेकिन, जो लोग लर्निंग आवेदन कर रहे हैं, उनको वाहन चलाने का अधिकार उस समय तक नहीं रहेगा, जब तक कि उसे लर्निंग प्रमाण पत्र मिल नहीं जाये. हालांकि लर्निंग लेने वालों को भी एक माह का ही वाहन चलाने का समय सीमा निर्धारित है.
परिवहन विभाग में लर्निंग आवेदन करने के एक सप्ताह बाद उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाता है. इसके ठीक एक माह बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रुपये जमा कराना होता है, जिसके बाद 15-20 दिनों में डाक द्वारा डीएल धारक के पते पर लाइसेंस पहुंच जाता है. परिवहन विभाग में लर्निंग बनाने के लिए 790 रुपये व ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2250 रुपये जमा करना होता है.
इस नये कानून के लागू होने के बाद से विभाग में प्रतिदिन करीब 150 लर्निंग का आवेदन जमा लिया जा रहा है, जबकि अगस्त माह में प्रतिदिन 30-40 आवेदन ही जमा लिया जाता था.
अपील : नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से लोगों में इस तरह की गलतफहमी हो गयी है कि यह सिर्फ उनसे भारी-भरकम जुर्माना वसूलने के लिए है. लेकिन, इस नियम का दूसरा पहलू है कि इसमें वाहन चालकों की भलाई छिपी है.
नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद अब यह बात सामने आ रही है कि कितने लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागजात के वाहन चला रहे हैं. ऐसे में यदि किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो वाहन मालिक को न तो बीमा का क्लेम मिलेगा और न वह थाने में जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्जा करा सकते हैं.
इसी प्रकार दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी से मुआवजा देने का भी प्रावधान है. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने व ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में दुर्घटना का शिकार होने वाले वाहन चालक इस लाभ से वंचित रह जायेंगे. इसलिए वाहन चालकों व वाहन मालिकों के लिए बकायदा सही कागजात बनवा लेना उनके हित में ही है.
लोगों को वाहनों पर लगाना होगा हाई सिक्यूरिटी नंबर
लोगों को अब हर हाल में अपने वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. नहीं लगानेवालों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए कार्रवाई भी तेज कर दी गयी है. इस व्यवस्था का लाभ लेनेवालों को ही फायदा है. इस नंबर प्लेट के कारण वाहन चोरी की घटनाएं घटेगी. इसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं.
इसके साथ ही सभी वाहन बिक्रेताओं को भी बगैर सिक्यूरिटी नंबर प्लेट का गाड़ी बेचने पर रोक लगा दी गयी है. इस एचएसआरपी नंबर प्लेट को नहीं लगानेवालों को किसी भी हालात में नहीं बख्शा जायेगा, जो वाहन शोरूम बगैर एचएसआरपी के वाहन बेचते हैं, तो उनके पर कार्रवाई होगी.
दिलीप कुमार, एमवीआइ, नवादा
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