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रिहाई के बाद भी पुलिस हिरासत में रहा युवक

बिहारशरीफ : एक आपराधिक मुकदमे में रिहा हो चुके युवक को करीब 24 घंटे तक नाहक पुलिस हिरासत में रहने को विवश होना पड़ा. युवक व उसके परिजनों के लाख गिड़गिड़ाने तथा कोर्ट से रिहा होने की बात कहने का पुलिस पदाधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा. एकंगरसराय थाना निवासी मुरारी प्रसाद के पुत्र राहुल […]

बिहारशरीफ : एक आपराधिक मुकदमे में रिहा हो चुके युवक को करीब 24 घंटे तक नाहक पुलिस हिरासत में रहने को विवश होना पड़ा. युवक व उसके परिजनों के लाख गिड़गिड़ाने तथा कोर्ट से रिहा होने की बात कहने का पुलिस पदाधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा. एकंगरसराय थाना निवासी मुरारी प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार को सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया. हालांकि कोर्ट के सामने सारे तथ्य उजागर होने के बाद युवक राहुल को पुलिस हिरासत से मुक्ति मिली.
बताते चलें कि सरमेरा थाना कांड संख्या 65/2007 में आरोपित राहुल को किशोर घोषित कर किशोर न्यायालय में मामले के विचारण के लिए सीजेएम कोर्ट से वर्ष 2008 में भेजा गया था. किशोर न्याय बोर्ड में कांड संख्या 15/2008 के तहत मामले का विचारण किया गया तथा 17 मई, 2011 को उसे साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.
हैरत की बात है कि वर्ष 2008 में मूल रिकॉर्ड से राहुल का केस अलग कर किशोर न्याय बोर्ड में भेज देने के बाद भी मूल रिकॉर्ड से वर्ष 2012 में उसकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी कर दिया गया. राहुल व उसके पिता ने कोर्ट एवं पुलिस के रवैये पर गहरा आक्रोश प्रकट करते हुए इसके लिए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

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