बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में परिवाद संख्या 122सी/16 के तहत पूर्व विधायक नौशादुन नवीं उर्फ पप्पू खां पर बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना ग्रामवासी सह एक राजनीतिक दल नेता जगेश्वर यादव ने धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है. संपूर्ण साक्ष्य अधिवक्ता राजकुमार प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. जिसके अनुसार परिवादी व आरोपी के बीच दलीय नेता होने की वजह से पूर्व से जान पहचान थी.
घटना 2002 का है, जब आरोपित राजद से बिहारशरीफ विधान सभा के विधायक थे. उन्होंने अपने पद और प्रभाव का झांसा देते हुए परिवादी को आश्वस्त किया कि वे उसके बेरोजगार पुत्र को भारतीय खाद्य निगम में रुपया देने पर नौकरी लगवा देगा. बार बार प्रलोभन देने पर परिवादी ने आरोपी को आवास पर 2002 में ही तीन किस्तों में छह लाख रुपये दिया. रुपये देने के बावजूद परिवादी के पुत्र को नौकरी नहीं मिली. एहसास होने पर परिवादी रुपया वापस करने का दवाब बनाने लगा.