बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म में महिला थाना कांड संख्या 15/16 के आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ यादव ने अपने वकील कमलेश कुमार के मार्फत कोर्ट में सरेंडर किया. ज्ञात हो कि श्राद्धकर्म में भाग लेने के लिए हाइकोर्ट ने 22 अगस्त से पांच सितंबर तक जमानत पर रहने का आदेश दिया था. जबकि उनके पिता जेहल सिंह की मृत्यु 19 अगस्त की रात नौ बजे हो गयी थी. इसके पूर्व जिला न्यायालय ने तत्काल स्काउट की निगरानी में दो दिनों की जमानत मंजूर की थी.
हाइकोर्ट के आदेशानुसार पांच सितंबर को आरोपित को सरेंडर करना था. 31 अगस्त को आरोप गठन के डिस्चार्ज पीटीशन एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने खारिज कर आठ सितंबर को आरोप गठन पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी. आरोपित विधायक के वकील कमलेश कुमार व कनीय वीरमणि कुमार के मार्फत कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट जाने के लिए एक माह की मोहलत की अर्जी दाखिल की थी. जबकि हाइकोर्ट में क्वैशिंग की अर्जी दाखिल की जा चुकी है और सरेंडर के साथ ही उसकी सुनवाई पांच सितंबर को साढ़े तीन बजे निर्धारित की गयी है. है ओर उसमें इस मामले से संबंधित विधायक सहित सुलेखा देवी, राधा देवी, तुसी देवी, छोटी कुमार, संदीप सुमन की पेशी होगी. संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय की जमानत अर्जी की हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज करने के आदेश के साथ ही इस मामले को डे टू डे सुनवाई का निर्देश दिया था.