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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जितेंद्र कुमार ने बारात के दौरान विवाद पैदा कर एक बाराती की हत्या को अंजाम देने के दोषी आरोपित धर्मवीर कुमार को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अदा करने की सजा सुनायी. जुर्माना भुगतान न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जितेंद्र कुमार ने बारात के दौरान विवाद पैदा कर एक बाराती की हत्या को अंजाम देने के दोषी आरोपित धर्मवीर कुमार को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अदा करने की सजा सुनायी. जुर्माना भुगतान न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी.

सत्र परिवाद संख्या 84/15 के विचारण के दौरान सजा निर्धारण पर एपीपी महेश सिंह यादव ने अधिवक्ता बीरेन्द्र प्रसाद ने अभियोजन पक्ष से बहस की थी. आरोपित को 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी चार वर्ष का कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई. दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी. एपीपी महेश यादव ने बताया कि पीडि़त अनिल कुमार भारतीय सेना में कार्यरत था.

पांच फरवरी 2014 को अपने साले की शादी में भाग लेने आया था. बारात बिहारशरीफ के नाला रोड स्थित राज उत्सव हॉल में जाना था तथा ठहरने की व्यवस्था राधिका होटल में थी. जब खंदक पर से गाजे बाजे के साथ बारात नालंदा महिला कॉलेज के समीप पहुंची तो दो नवयुवक बारात में घुस कर नाचने लगे. लोगों ने मना कर उसे बारात से बाहर कर दिया. इस पर वह दिखा देते हैं कि धमकी देकर चला गया.
जब बारात साढ़े दस बजे रात में राधिका होटल पहुंची तो ये नवयुवक अन्य साथियों के साथ हथियार सहित पहुंच कर बारातियों से मारपीट करने लगे. इसी दौरान एक युवक ने पीडि़त के कनपट्टी में सटा कर गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में एक अन्य युवक इंद्रजीत कुमार का विचारण किशोर न्याय परिषद के तहत तथा दूसरा विपिन कुमार की जांच चल रही है.
पीडि़त सरमेरा थाना क्षेत्र के चेरो ग्राम वासी तथा आरोपी नालंदा थाना क्षेत्र के लोनी ग्राम निवासी थे तथा उस समय भैंसासुर में किराये के मकान में रहते थे. फौजी की विधवा पर परिवार के आश्रित होने जिला जज ने उचित राहत राशि प्रसाद करने के लिए राज्य सरकार को लेटर प्रेषित करने का निर्देश दिया.

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