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28 वर्ष बाद मिला न्याय फैसला. अंधा बनाने के तीन आरोपित दोषी

अन्य आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा पीड़ित अस्थावां थाना क्षेत्र के जीयर गांव वासी हैं बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरतुल्ला ने साक्ष्य सही पाते हुए पीड़ित के साथ मारपीट व दोनों आंख फोड़ने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया. इन आरोपितों रतन सिंह, तनिक सिंह और ब्रजदेव सिंह […]

अन्य आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा

पीड़ित अस्थावां थाना क्षेत्र के जीयर गांव
वासी हैं
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरतुल्ला ने साक्ष्य सही पाते हुए पीड़ित के साथ मारपीट व दोनों आंख फोड़ने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया. इन आरोपितों रतन सिंह, तनिक सिंह और ब्रजदेव सिंह के सजा पर फैसला 29 जून को होगा. 28 वर्षों बाद पीड़ित को इस कोर्ट से न्याय मिला. अभियोजन पक्ष से एीपीपी रामवृक्ष सिंह, अरविंद सिंह, यदु सिंह, नागेश्वर पांडेय, मणी पांडेय, हरे कृष्ण सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया.
सत्र परिवाद संख्या 166/97 के विचारणोपरांत फैसला दिया गया. सभी आरोपित व पीड़ित अस्थावां थाना क्षेत्र के जीयर गांव वासी हैं. पीड़ित के फर्द बयान पर अस्थावां थाना कांड संख्या 351/89 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार 29 अगस्त 1989 को जब पीड़ित खेत से घर वापस आ रहा था तो उसी क्रम में दालान पर बैठे लोगों ने घेर कर मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के दौरान पीड़ित को कुछ दूरी पर ले गये और दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया जिससे आंख और चेहरा जल गया.
इसके बाद पीड़ित की दोनों आंखों को चाकू से निकाल दिया. विवाद
का विषय पीड़ित का खराब चरित्र का होना बाताया गया था. गांव के
लड़कियों से छेड़खानी के क्रम में आरोपित के भी लड़की से पीड़ित ने छेड़खानी की थी.

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