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हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इशरतुल्ला ने हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के बिंदु पर 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर किया है. बताया जाता है कि 27 नवंबर 1998 को शाम चार बजे बिंद थाना […]

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इशरतुल्ला ने हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के बिंदु पर 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर किया है. बताया जाता है कि 27 नवंबर 1998 को शाम चार बजे बिंद थाना क्षेत्र के रामपुर बिगहा गांव में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही यद यादव को गोली मार कर हत्या कर दी थी.

घटना के संबंध में मृतक के पुत्र धर्मवीर यादव ने स्थानीय थाने में कारू यादव, अरुण यादव, आनंदी यादव, रामधीन यादव एवं रामदेव यादव को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले के विचारण के बाद न्यायाधीश मो. इशरतुल्ला ने आरोपित कारू यादव को दोषी करार दिया.

वहीं अरोपित अरुण यादव एवं आनंदी यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले के एक अन्य आरोपित रामदेव यादव को करीब एक पूर्व न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. जबकि एक अन्य आरोपित रामाधीन यादव फरार चल रहा है. मामले की सुनवाई में सूचक की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने भाग लिया.

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