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हत्या का आरोपित पति व ससुर को 10 वर्षो की कैद

बिहारशरीफ : दहेज के रूप में सोने की अंगूठी व चेन की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या का आरोपित पति और ससुर को दस-दस वर्ष की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. शाहिद रईस ने सत्र […]

बिहारशरीफ : दहेज के रूप में सोने की अंगूठी व चेन की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या का आरोपित पति और ससुर को दस-दस वर्ष की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. शाहिद रईस ने सत्र वाद संख्या 433/14 की सुनवाई के बाद मृतिका विभा कुमारी के पति शैलेश कुमार एवं ससुर रामदेव प्रसाद को उक्त सजा सुनायी. न्यायाधीश ने हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतिका के शव को जला देने के आरोप में दोनों आरोपितों को 3-3 वर्ष का कारावास एवं 3-3 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनायी है.
घटना के संबंध में मृतिका के पिता खुशरुपुर थाना के कायमपुर निवासी राजनंदन प्रसाद ने नूरसराय थाना में कांड संख्या 45/14 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि उनकी पुत्री विभा कुमारी की शादी वर्ष 2013 में नूरसराय थाना क्षेत्र के मल बिगहा निवासी शैलेश कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज के रूप में सोने की चेन व अंगूठी की मांग के लिए विभा को उसके पति शैलेश,ससुर रामदेव प्रसाद,गोतनी खुशबू कुमारी,देवर मदन सिंह एवं सूरज कुमार द्वारा प्रताड़ित किया जाता था.
उक्त मांग पूरी नहीं होने पर दिनांक 19/02/14 को आरोपितों ने गला दबा कर उसकी पुत्री विभा कुमारी की हत्या कर दी. आरोपितों द्वारा सूचक को एनएच 31 पर वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने की झूठी सूचना दी गयी थी. परंतु उनके पहुंचने के पूर्व ही शव को जला दिया गया. एपीपी मो. असलम ने इस मामले में अभियोजन की ओर से सुनवाई में भाग लिया. इस मामले के अन्य आरोपितों का मामला अभी विचाराधीन है.

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