बिहारशरीफ : पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित शेखपुरा जिले के कोरवां थाना क्षेत्र के कोसुम्भा गांव निवासी मनोज महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने सजा के बिंदु पर उभय पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को उक्त फैसला सुनाया.
घटना के संबंध में मृतका के पिता शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के मनकौल गांव निवासी अर्जुन महतो ने लहेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि उसकी पुत्री पिंकी कुमारी की मनोज महतो ने रॉड से वार कर हत्या कर दी थी.