हत्या आरोपित दंपती को उम्रकैद
Updated at : 10 Mar 2015 6:48 AM (IST)
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बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र ने हत्या के मामले में आरोपित दंपति को उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश श्री मिश्र ने नूरसराय थाना क्षेत्र के भांगवाल बिगहा निवासी आरोपित सुरेश प्रसाद व उनकी पत्नी मंजू देवी को हत्या के आरोप में उम्र कैद एवं […]
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बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र ने हत्या के मामले में आरोपित दंपति को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश श्री मिश्र ने नूरसराय थाना क्षेत्र के भांगवाल बिगहा निवासी आरोपित सुरेश प्रसाद व उनकी पत्नी मंजू देवी को हत्या के आरोप में उम्र कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह के कारावास की सजा सुनायी है. वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में उक्त आरोपितों को सात-सात वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में भांगवल बिगहा निवासी मृतक कृष्णा प्रसाद की पत्नी लालती देवी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सूचक ने प्राथमिकी में कहा था कि 12 अगस्त 2014 को पूर्वाह्न् 10 बजे उसके पति को खाना खाने के लिए आरोपित अपने घर में बुला कर लेग ये. वहां से वापस नहीं लौटने पर पुलिस को खबर किया गया. घटना के दो दिन बाद पुलिस द्वारा आरोपित के घर की सीढ़ी के नीचे से मृतक का शव बरामद किया गया. सूचक का कहना था कि उसके पति से आरोपित ने 51 हजार रुपया कर्ज लिया था. उसे हड़पने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया. सुनवाई के क्रम में अभियोजन की ओर से एपीपी एसएम असलम ने 11 साक्षियों की गवाही करायी.
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