परवरिश योजना के तहत दी जायेगी मासिक सहायता राशि
Updated at : 12 Feb 2015 4:40 AM (IST)
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बिहारशरीफ : परवरिश योजना अनाथ,बेसहारा व उपेक्षित शून्य से अठारह वर्ष के बच्चों के हित में सरकार की एक अनूठी पहल है. इस योजना के तहत अनाथ, बेसहारा,एचआइवी व कुष्ठ रोग से स्वयं या माता- पिता के पीड़ित उपेक्षित बच्चों की परवरिश के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी. योजना के तहत शून्य […]
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बिहारशरीफ : परवरिश योजना अनाथ,बेसहारा व उपेक्षित शून्य से अठारह वर्ष के बच्चों के हित में सरकार की एक अनूठी पहल है. इस योजना के तहत अनाथ, बेसहारा,एचआइवी व कुष्ठ रोग से स्वयं या माता- पिता के पीड़ित उपेक्षित बच्चों की परवरिश के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी.
योजना के तहत शून्य से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिमाह 900 रूपये एवं 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिमाह 1100 रूपये का अनुदान दिया जायेगा. इस अनुदान राशि के लिए अनाथ व बेसहारा बच्चों को अपने साथ रखने वाले संबंधी अथवा रिश्तेदार एवं एचआइवी व कुष्ठ रोग से ग्रस्त बच्चों के माता- पिता आवेदन देंगे. विहित प्रपत्रों में आवेदन के साथ बीपीएल सूची में शामिल होने अथवा वार्षिक आय से संबंधित सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है. एचआइवी व एड्स मामले में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
अनाथ एवं बेसहारा की स्थिति में सक्षम न्यायालय अथवा बाल कल्याण समिति का आदेश भी संलगA करना होगा. योजना की राशि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को यह घोषणा करना होगा कि वे उक्त श्रेणी के बच्चों को अपने परिवार में रखकर परिवार के सदस्य के रूप में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा,पोषण ,स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे. इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से कराया जा रहा है. जिला पदाधिकारी बी कार्तिकेय ने सभी परियोजना पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के एक-एक सौ लाभार्थियों का आवेदन सृजित करने का निर्देश जारी किया है.
आंगनबाड़ी सेविका अपने पोषक क्षेत्र के योग्य लाभुकों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उसे सीडीपीओ को सौंपेंगी. सीडीपीओ द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी. योजना के लाभ की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए दी जायेगी.
अनुदान की राशि लाभुक बच्च व आवेदक के संयुक्त खाते में भुगतान की जायेगी. एक वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश का नवीकरण किया जायेगा.
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