एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद दो आरोपी को 15-15 साल की सजा

Updated at : 08 Aug 2024 11:38 PM (IST)
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एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद दो आरोपी को 15-15 साल की सजा

एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद दो आरोपी को 15-15 साल की सजा

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-एनडीपीएस कोर्ट-2 के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने सुनायी सजा मुजफ्फरपुर. मादक पदार्थ (गांजा) की खरीद बिक्री करने के मामले में जेल में बंद औराई थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर मधुबन निवासी शंकर साह व गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग निवासी विनोद कुमार को दोषी पाते हुए 15 -15 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन-तीन लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोनों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी है, जिसमें एनडीपीएस की धारा 20 (सी(2) (सी) में 15 वर्ष के सश्रम कारावास व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड व एनडीपीएस की धारा 22(सी) में 15 वर्ष व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. 20 अगस्त, 2021 से दाेनों आरोपित जेल में बंद है. औराई पुलिस ने शंकर साह व विनोद कुमार के विरुद्ध 30 सितंबर, 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. विशेष लोक अभियोजक मुकेश सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी. यह है मामला : औराई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अगस्त, 2021 को घनश्यामपुर मधुबन से भारी मात्रा में गांजा की खेप पकड़ी थी. तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने अपने बयान पर मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी में बताया था कि घनश्यामपुर मधुबन गांव मे शंकर साह व विनोद कुमार दोनों मिलकर शंकर साह के मड़ई में गांजा रखे हुए थे. छापेमारी में एक क्विंटल 26 किलो, 600 ग्राम गांजा बरामद कर दाेनों को गिरफ्तार किया गया था.

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