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आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

Updated at : 05 Jan 2025 1:46 AM (IST)
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आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

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-25 जनवरी तक किया जाएगा पंजीयन-10 फरवरी तक आवेदन का सत्यापन

-15 फरवरी से स्कूल का आवंटन-16 से 28 फरवरी तक देंगे दाखिला

मुजफ्फरपुर.

शिक्षा का अधिकार (आइटीइ) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के निशुल्क नामांकन और पढ़ाई को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इच्छुक छात्र-छात्राओं का पंजीयन 25 जनवरी तक किया जायेगा. वहीं पंजीकृत छात्रों के आवेदन का सत्यापन 10 फरवरी तक होगा. ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्कूल का आवंटन किया जायेगा. 15 फरवरी को स्कूलों का आवंटन होगा. वहीं 16 से 28 फरवरी के बीच चयनित छात्र-छात्राएं संबंधित स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे. बता दें कि आरटीइ के तहत वैसे अलाभकारी समूह के बच्चे आवेदक हो सकते हैं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है. वहीं कमजोर वर्ग की श्रेणी में वैसे बच्चों का ही आवेदन लिया जायेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक है. एक अप्रैल तक बच्चों की उम्र छह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. दो अप्रैल 2017 से एक अप्रैल 2019 के बीच बच्चों का जन्म होना चाहिये. विभाग के स्तर से आवेदन से लेकर सत्यापन व नामांकन की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जायेगी.

आवेदन के लिए ये प्रमाणपत्र होने चाहिए

आइटीइ के तहत नामांकन के लिए छात्र-छात्राओं के पास जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए. ऑनलाइन आवेदन करने के समय छात्र-छात्रा के माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन किया जायेगा. बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. यदि आवेदन के समय बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हो तो तीन महीने के भीतर स्कूल में बच्चे का आधार कार्ड जमा कराना होगा. आवेदन में अभिभावक को प्रस्तावित स्कूल से घर से स्कूल की दूरी का विवरण देना होगा. प्रखंड के पांच स्कूलाें का विकल्प अभिभावक दे सकेंगे. चयन के दौरान स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों काे पहली प्राथमिकता दी जायेगी. एक से तीन किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी और तीन से छह किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जायेगी. सीटें खाली होने की स्थिति में अन्य छात्र को भी मौका दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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